सिवनी- विगत 22 मई को जिले की डूंडासिवनी पुलिस ने ऑटो व एक्टिवा वाहन से 140 किलो गौ मांस के साथ गिरफ्तार किए गए आरोपी दीपक पिता हीरालाल मालवीय उम्र 24, अंजुम उर्फ समा पति मकसूद अंसारी उम्र 33 वर्ष विवेकानंद वार्ड सिवनी निवासी, तौशीफपिता रियाज खान उम्र 20 वर्ष हड्डी गोदाम के विरू8 मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम की धारा 4, 5/9 के तहत प्रकरण दर्ज कर माननीय न्यायालय में 22 मई को ही पेश किया था जहां माननीय न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया था।
बताया कि इसी प्रकरण में गौ मांस परिवहन करते पकडे गए तीनों आरोपियों के साथ मारपीट करने वाले 5 आरोपियों के विरूद्ध शासन की ओर से प्राथमिकी दर्ज की गई तथा आरोपी शुभम पिता संजय बघेल (25) कबीर वार्ड, योगेश पिता दिलीप उईके (19) ग्राम बोरदई, दीपेश उर्फ दिलीप पिता शिवकुमार नामदेव (37) शुक्रवारी, सिवनी, रोहित पिता ज्ञानचंद यादव (22) गोंडी मोहल्ला डूंडासिवनी व श्यामलाल पिता मोहन डहेरिया (42) ग्राम मानेगांव निवासी के विरूद्ध भादवि की धारा 341, 323, 294, 147, 148,149, 327, 354, 25 आम्र्स एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर बीते दिवस 24 मई की शाम गिरफ्तार किया जा चुका है।
इन पांचों आरोपियों को आज माननीय न्यायालय सिवनी के समक्ष पेश किया गया, जहाँ रिमांड पर आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि संपूर्ण घटनाक्रम में सिवनी पुलिस ने अत्यंत तत्परता से कार्य कर कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखा है।