सिवनी : Seoni News | जिला सिवनी का मामला इस प्रकार है कि प्रार्थिया रमलाबाई पति पोहपसिंह ने दिनांक 07/11/2014 को थाना लखनादौन में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ग्राम सोहागपुर की निवासी है तथा मजदूरी करती है उसकी छोटी बहन चैनाबाई एवं उसका बहनोई चेतराम मोहर्रम के समय से मेहमानी में आए थे।
दिनांक 06/11/2014 को दिन में उसका देवर आरोपी घनश्याम पिता भवानी सिंह कतिया उम्र 52 वर्ष,तथा तुलसीराम उर्फ तुलाराम पिता घनश्याम उम्र 27 वर्ष दोनों निवासी सोहागपुर, उसके घर लाठी लेकर आए और दोनों बुरी-बुरी गालियां देते हुए बोले की तू गुनिया को बसाई है कहकर तुलाराम ने लाठी से मारपीट किया जिससे पीठ, बाएं पैर की जांघ, बायें बक्खा, सीना में चोट आई।
देवर घनश्याम ने भी हाथ मुक्को से मारपीट किया। उसकी बहन चैनाबाई बीच – बचाव करने लगी तो तुलाराम ने उसे भी लाठी से मारपीट किया। जिससे उसे भी दाहिने हाथ, कलाई में, जांघ में चोटें आई। दोनों आरोपीगण गंदी- गंदी गालियां देते हुए धमकी भी दिए की उसने किसी को बताया या रिपोर्ट की तो उसके जीजा को जान से खत्म कर देंगे।
हल्ला झगड़ा सुनकर गुप्तार खान और मुन्नू तिवारी ने बीच-बचाव किया। आरोपियों ने उसे एवं उसकी बहन को रिपोर्ट करने नहीं आने दिया किसी तरह छुपकर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज करायी।
जिस पर पुलिस द्वारा मामला कायम कर आरोपी के विरुद्ध चालान पेश किया गया, जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमान सचिन ज्योतिषी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लखनादौन के न्यायालय में की गई, जिसमें शासन की ओर से कुमारी कीर्ति तिवारी, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दोनों आरोपीगणों को धारा- 325 भा0द0वि0 में पृथक-पृथक 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3500-3500 रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया।