सिवनी : Seoni News | जिला सिवनी थाना लखनादौन का मामला इस प्रकार है कि पीड़िता ने दिनांक 21.11.2013 को थाना लखनादौन में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि उक्त दिनांक को वह अपने घर में खाना बना रही थी, तभी करीब 10 बजे आरोपी अंतराम पिता ध्यानीलाल परते उम्र 40 वर्ष, निवासी पाटन, थाना हर्रई, जिला छिंदवाड़ा, उसके घर पर आया और पूछा की घर के लोग कहा है,
तब वह अंदर से ही बोली की खेत गये है, तो आरोपीगण उसके घर में घुस गये उसके साथ वाद विवाद कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया तब पीड़िता उससे छुटकार दूर भागी और चिल्लाई तो उसे गंदी-गंदी गालियां देते हुये बोले की चिल्ला मत ।
उसके चिल्लाने से मौके पर लीलाबाई और संतोष आये तो आरोपीगण उन्हेंं देखकर भाग गये। झूमालामी में उसके हाथ की चुडिया फूट कर उसकी कलाई में लग गर्इ, और चूडी उसके घर में पडी है। पीड़िता की उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाना लखनादौन में अपराध क्रमांक 610/13 पंजीबद्ध किया गया।
जिसके पश्चात पुलिस द्वारा घटनास्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया, पीड़िता का चिकित्सीय परिक्षण करवाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गए, आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ,श्रीमती ज्योति सिंह टेकाम के न्यायालय में पेश किया गया, जिसमें शासन की ओर से श्रीमती नीना पटेल, सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लखनादौन के द्वारा पैरवी की गई, सुनवाई उपरांत माननीय न्यायालय के द्वारा आरोपी अंतराम परते को धारा- 451,323 भा0द0वि0 में 03-03 माह का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया