सिवनी// जिला सिवनी के थाना कुरई के अर्न्तगत का यह मामला दिनांक 15/3/12 को समय 5.45 बजे दिन गुरूवार का है । अमित सोनी- परिवीक्षाधीन वन क्षेत्र पाल, पदेन परिक्षेत्र सहायक टूरीया पश्चिम खवासा अपने कर्तव्य के दौरान टूरीया वन व्रत में शासकिय वाहन क्रमांक MP-02/AV/2811 में ड्राइवर अनिल मंडराह के साथ भ्रमण कर रहे थे, तभी टूरीया कोहका मार्ग पर मुरूम से भरा एक ट्रेक्टर जा रहा था, जिसे रोककर ड्राइवर से मुरूम के संबंध में रॉयलटी पूछने पर नहीं होना बताया, जिस पर उक्त ट्रेक्टर को मुaरूम सहित वन परिक्षेत्र डिपो पश्चिम खवासा कार्यालय के प्रांगढ में वाहन को खडा करवाये थे ।
तभी रामगोपाल जायसवाल पिता जियालाल जायसवाल, निवासी टुरिया और संतोष राय दोनो एक मोटर सायकल मे आकर अमित सोनी को बोले की मेरा ट्रेक्टर क्यों रोका हैं कहते हुए गन्दी-गन्दी गालिया देने लगे और बोले की दुबारा ट्रेक्टर रोके तो जान से खत्म कर देगें ।
अनिल मंडराह रेवाराम पटले ने बीच बचाव किए थे । आरोपी रामगोपाल तथा संतोष राय के द्वारा शासकीय कार्य में दखल देने एवं धमकी देने कि रिपोर्ट अमित सोनी ने थाना कुरई में लिखाई थी ।
जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपी रामगोपाल जायसवाल तथा संतोष राय के विरूद्ध मामला कायम कर विवेचना पूर्ण पश्चात माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था। जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमती सुमन उइके, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सिवनी की न्यायलय में कि गई जिसमे शासन कि ओर से श्रीमति उमा चौधरी- सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह और सबूतो को पेश किया गया ।
उन सबूतों एवं गवाहो के आधार पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी रामगोपाल जायसवाल तथा संतोष राय को धारा -353/34 भा0द0वी0 के अपराध मे दोषी पाते हुए दोनो को 01-01 वर्ष के कारावास एवं 1000-1000 रूपयें के अर्थदण्ड की सजा सुनाई हैं