सिवनी : थाना सिवनी का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि, दिनांक 13/12/12 को नाबालिग पीड़िता करीबन 10.30 बजे स्कूल नगझर कालोनी गयी थी, शाम को स्कूल से वापस नही आने पर उसके माता पिता के द्वारा तालाश किया गया ।
बाद उन्हें पता चला कि 3.50 बजे आरोपी अन्ना ऊर्फ संजय पिता भगवत बावुल, उम्र 24 वर्ष निवासी मशरूद थाना पंचवटी, जिला नासिक महाराष्ट्र, के द्वारा नाबालिग के पास आया और उसे बहला फुसलाकर साई मंदिर नगझर लेे गया और फिर वहां से जबलपुर की ओर ले जाकर अपहरण कर लिया ।
घटना की रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा पीड़िता को आरोपी के कब्जे से बरामद किया गया , आरोपी के विरूद्ध मामला बनाकर चालान पेश किया गया।
जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमति सुचिता श्रीवास्वत, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सिवनी की न्यायालय मे की गई, जिसमे शासन की ओर से श्रीमति कौशल्या एक्का, सहायक जिला अभियेाजन अधिकारी के द्वारा पैरवी की गई जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी संजय को धारा 363 भा0द0वि0 मे दो वर्ष का कठोर कारावास एंव 2000 रूपये का अर्थदण्ड एंव से दंडित किया गया।