सिवनी । जिला मुख्यालय सिवनी के प्रतिष्ठित स्कूल सेंट फ्रांसिस स्कूल के शिक्षक के द्वारा स्कूल की छात्रा को ट्यूशन देने के बहाने दुराचार किए जाने का मामला बीते दिनों कोतवाली सिवनी में राजू जानी पिता यूएम जानी उम्र -39 वर्ष सिवनी निवासी के विरूद्ध दुष्कर्म और अन्य अपराध के अन्तर्गत मामला पंजीबद्ध किया गया था तथा आरोपी राजू जानी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।
इस प्रकरण के संबंध में मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम ने बताया कि आज आरोपी राजू जॉनी के द्वारा न्यायालय में जमानत हेतु आवेदन किया गया था । जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमती सुमन उइके विशेष न्यायाधीश पॉस्को अधिनियम की अदालत में सुनवाई की गई , जिसमे शासन की ओर से श्रीमती दीपा मर्सकोले जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के द्वारा कड़ी आपत्ति दर्ज कराई कि आरोपी के द्वारा शिक्षक जैसे पद में रहते हुए स्कूल की नाबालिक छात्रा के साथ घृणित कार्य कर सामाजिक एवं कानूनी गंभीर अपराध किया है।
ऐसे व्यक्तियों को जमानत का लाभ दिया जाना कदापि उचित नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी एवं शासन दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के पश्चात विचार करते हुए आरोपी जॉनी राजू के जमानत आवेदन को खारिज करने का आदेश जारी किया है। बताया गया कि आरोपी अभी जेल में ही रहेगा ।
सिवनी जिले के सेंट फ्रांसिस असिसि स्कूल (St. Francis of Assisi School Seoni) के शिक्षक राजू जानी अपने ही स्कूल की छात्रा को हवस का शिकार बनाये जाने की घटना प्रकाश में आई है. जानकारी के अनुसार शिक्षक राजू जानी द्वारा ये पूरा एक षड्यंत्र रचा गया था. षड्यंत्र पूर्वक शिक्षक द्वारा बनाया गया विडियो वायरल करने की धमकी तक शिक्षक द्वारा छात्रा को दी गयी जिसके बाद विभिन्न धाराओ के तहत शिक्षक को गिरफ्तार ककर जेल भेज दिया गया है.
प्राप्त जानकारी के अनुसार सेंट फ्रांसिस असिसि स्कूल(St. Francis of Assisi School Seoni) के शिक्षक राजू जानी अपने घर में कोचिंग भी पढ़ाता था. वही पीड़ित छात्रा भी उसी के पास कोचिंग जाया करती थी उक्त दुष्कर्मी शिक्षक द्वारा 2016 से फरवरी 2018 के बीच झांसा देकर पीड़ित छात्रा की इज्जत से खिलवाड़ करता रहा. प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित छात्रा पढाई हेतु सिवनी से नागपुर चली गयी, फिर फरवरी 2020 में पीड़ित छात्रा 11वीं कक्षा के पेपर देने वापिस सिवनी आई. आरोपी शिक्षक द्वारा फिर पीड़ित छात्रा पर कोचिंग के लिए लगातार दवाब बनाया गया.
पीड़ित छात्रा द्वारा जब शिक्षक राजू जानी को कोचिंग आने के लिए मन किया तो आरोपी शिक्षक द्वारा षड्यंत्र पूर्वक बने गयी विडियो वायरल करने की धमकी छात्रा को दी गयी. छात्रा ने जैसे ही विडियो की बात सुनी तो छात्रा के होश उड़ गए . शिक्षक की धमकी से डरी हुई छात्रा ने हिम्मत कर पूर्म में घटित घटनाक्रम की जानकरी अपने परिवार में मम्मी पापा के साथ शेयर की. जिसके बाद छात्रा के माता पिता ने इस बात को गंभीरता से लेते हुए इस शिक्षक की सारी करतूत सबके सामने लाने जरूरी है नही तो ऐसे कितनी छात्राओ की जिन्दगी बरबाद ये शिक्षक करेगा.
जिसके बाद परिजनों ने सिवनी कोतवाली पहुंचकर शिक्षक राजू जानी के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई वही मामले को गंभीरता से लेते हुए सिवनी पुलिस द्वारा आरोपी राजू जानी पिता यूएस जानी उम्र 35 वर्ष मिलन कालौनी सिवनी निवासी के विरूद्ध भादवि की धारा 354क, 376, 376(2), 376(एन), 376(च), 376(3), 342, 506 तथा 3,4,5एल,6 पास्कों एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया था बताया गया कि इस प्रकरण में आरोपी राजू जानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय सिवनी में पेश किया जहां आज माननीय न्यायालय सिवनी ने आरोपी को जेल भेज दिया।