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31 जुलाई तक लगी नलकूप खनन पर रोक
सिवनी- मानसून की कम वर्षा को ध्यान में रखकर आगामी 31 जुलाई तक जिले में पेयजल की व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जिला कलेक्टर सिवनी द्वारा तत्काल प्रभाव से सीवनी को जल अभावग्रस्त घोसित कर दिया है।
16 जनवरी के आदेश अनुसार अब बिना वैध अनुमति के कोई भी व्यक्ति निजी या कृषि कार्य के लिए ट्यूबवेल खनन नही करवा पॉयेगे।
ऊक्त प्रतिबन्ध आज से लागू हो गया है ,जो आगामी 31 जुलाई 2018 तक लागू रहेगा।