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सिवनी: केवलारी में हुए 11 करोड़ के फर्जीवाड़े में तहसीलदार निलंबित, मजिस्ट्रीयल जॉच के बाद लिया एक्शन

Seoni News:- सिवनी: Keolari में हुए 11 करोड़ के फर्जीवाड़े में तहसीलदार निलंबित, मजिस्ट्रीयल जॉच के बाद लिया एक्शन

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सिवनी: मध्यप्रदेश के सिवनी जिले की केवलारी तहसील के अंतर्गत बीते दिनों हुए 11 करोड़ के घोटाले में (तत्कालीन तहसीलदार केवलारी/ वर्तमान पदस्थापना लखनादौन) तहसीलदार को निलंबित कर दिया गया है।

तहसीलदार गौरीशंकर शर्मा के निलंबन के बाद उन्हें जिला मुख्यालय सिवनी भेज दिया गया है।

निलंबित तहसीलदार गौरीशंकर शर्मा को सिवनी में रहने के लिए गुजारा भत्ता मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिया जाएगा।

कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर द्वारा जारी आदेश

कार्यालय कमिश्नर जबलपुर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि – कलेक्टर, सिवनी के पत्र क्रमांक/390/वित्त-1/2023, दिनांक 18/01/2023 में प्रतिवेदित किया गया है, कि तहसीलदार केवलारी के डी.डी.ओ. लागिन पासवर्ड से राजस्व पुस्तक परिपत्र 6 (4) के अन्तर्गत सर्पदंश, बिजली गिरने एवं पानी में डूबने से मृत्यु एवं अन्य क्षतिपूर्ति के तहत प्रभावित व्यक्तियों/मृत व्यक्तियों के निकट वारसानों को राशि भुगतान में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर लगभग राशि रूपये 11.16 करोड़ के फर्जी भुगतान के संबंध में मजिस्ट्रीयल जॉच कराई गई.

मजिस्ट्रीयल जाँच समिति द्वारा प्रस्तुत संयुक्त जांच प्रतिवेदन दिनांक 11/01/2023 में यह पाया गया कि 80 देयकों में कुल 273 बार संदेहास्पद वेन्डरों के माध्यम से राशि रूपये 10,92,00,000/- (दस करोड़ बयानवे लाख रूपये) की शासकीय राशि का गबन हुआ है.

गबन की उक्त राशि में से श्री गौरीशंकर शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार केवलारी वर्तमान पदस्थापना तहसीलदार, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी के डी.डी.ओ. प्रभार अवधि दिनांक 22/07/2019 से 11/10/2020 के दौरान राशि रूपये 52,00,000/- (बावन लाख रूपये) का कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर फर्जी भुगतान होना पाया गया.

श्री गौरीशंकर शर्मा द्वारा तहसीलदार / आहरण व संवितरण अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए अपने दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरती गई है जिसके कारण शासन को वित्तीय क्षति हुई है.

उपरोक्त गंभीर वित्तीय अनियमितता के लिए कलेक्टर, सिवनी द्वारा श्री गौरीशंकर शर्मा के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की गई है।

श्री गौरीशंकर शर्मा का उपरोक्त कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 (एक) (दो) (तीन) के विपरीत होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है.

अतः पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा शासन को वित्तीय क्षति पहुँचाने की गंभीर अनियमितता हेतु श्री गौरीशंकर शर्मा, तत्कालीन तहसीलदार केवलारी वर्तमान पदस्थापना तहसीलदार, तहसील लखनादौन, जिला सिवनी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम-9 के प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है.

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय कलेक्टर, सिवनी नियत किया जाता है। श्री गौरीशंकर शर्मा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।

SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.

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