सिवनी । मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल से प्राप्त दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में सिवनी जिले में कोविड-19 संक्रमण की दर में कमी को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि जिले में प्रत्येक रविवार को प्रभावी जनता कर्फ्यू को शिथिल किया जा सकता है।
इस संबंध में जिला दण्डाधिकारी सिवनी ने 27 जून 2021 को आदेश जारी किए है। जारी आदेश के अनुसार डॉ. राहुल हरिदास फटिंग, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन समूह की अनुशंसा पर पूर्व में जारी आदेश दिनांक 16 जून 2021 में विनिर्दिष्ट द्वारा जिले में प्रत्येक रविवार को प्रभावी जनता कर्फ्यू की कण्डिका को अपास्त किया है।
जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में कोविड-19 के रोकथाम एवं बचाव से संबंधित समस्त प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रविवार को भी समस्त अनुमत्य गतिविधियों जैसे- समस्त दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, होटल रेस्टोरेंट आदि खोले जा सकेंगे।
समस्त नगरीय क्षेत्रों रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे तक नाईट कर्फ्यू पूर्ववत रहेगा तथा शेष आदेश दिनांक 16 जून 2021 यथावत रहेगा।