सिवनी मध्य प्रदेश : सिवनी कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा जिले के 2 आदतन अपराधियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किये गये है।
पुलिस अधीक्षक सिवनी के प्रतिवेदन के आधार पर जारी आदेश में दोनों आदतन अपराधियों को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) एवं 6 (ग) अंतर्गत सिवनी सहित सीमावर्ती जिले छिन्दवाडा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला जिले के राजस्व सीमा से तीन माह की कालावधि के लिये निष्कासित किया गया है।
जिसमें अनावेदक देवी सिंह वर्मा 35 वर्ष निवासी छिंदवाड़ा रोड सिवनी पर 2017 से अवैध शराब बेचने को लेकर अब तक कुल 15 आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं । जिसमें से 12 में न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। इसी तरह अनावेदक नसीम खान पिता फजलू खान निवासी काजी मोहल्ला मेजर ध्यानचंद वार्ड पर 2002 से सट्टा जुआ खिलाने के कुल 15 प्रकरण दर्ज हुए हैं जिसमें न्यायालय द्वारा 10 प्रकरणों में अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
आदतन अपराधियों की अपराध की गंभीरता तथा उनकी लगातार बढ़ती गतिविधियों के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोक शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के मद्देनजर अनावेदकों को जिला बदर किए जाने के आदेश जारी किए हैं ।