उपार्जन कार्य में लगे अधिकारी -कर्मचारी तथा कृषकों को मिलेगी छूट
सिवनी(Seoni News) : सिवनी : कोरोना वायरस संक्रमण से नियंत्रण रखने हेतु जिला प्रशासन द्वरा लॉकडाउन एवं कर्फ्यू आदेश जारी किये गए थे जो की आज 14 अप्रैल रात्री 12 बजे तक लागू थे, जिला कलेक्टर कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर प्रवीण सिंह द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम रखने हेतु कर्फ्यू की अवधि को 20 अप्रैल रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दी गयी है.
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत पूर्व में जारी कर्फ्यू आदेश में आंशिक संशोधन कर कर्फ्यू की अवधि 14 अप्रैल रात्रि 12:00 बजे से बढ़ाकर 20 अप्रैल रात्रि 12:00 बजे तक कर दी हैं।
इस आदेश के क्रियान्वयन मे पूर्व आदेशों में छूट प्राप्त व्यक्तियों के अतिरिक्त उपार्जन कार्य में लगे अधिकारी -कर्मचारी तथा कृषकों को उपार्जन कार्य हेतु उपार्जन केंद्र आने हेतु अनुमति रहेगी, मोबाइल पर प्राप्त एसएमएस को ही उस दिन के लिए पास माना जाएगा | इसी तरह कृषि उपज के क्रय-विक्रय हेतु शासन स्तर से चिन्हांकित स्थान में जाने वाले कृषकों को छूट प्रदान की जाएगी।
Web Title : Seoni Curfew News: Curfew extended till April 20, order issued