श्री साहू कृषि केंद्र धूमा बिना वैध लाइसेंस के संचालित पाये जाने पर दुकान को सील
शिखा कृषि केंद्र धूमा में 980 किलो पायनर मक्का बीज की टीपी उपलब्ध न होने पर बीज के क्रय विक्रय में प्रतिबंध
सिवनी : जिले के किसानों को मानक गुणवत्ता के बीज, खाद की अन्य जरूरी दवाईयों की उचित मूल्य में उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सभी एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने कार्य क्षेत्र के खाद, बीज एवं दवा के प्रतिष्ठानों एवं गोदामों की जांच कर गुणवत्ताहीन खाद, बीज एवं दवा विक्रय करने वाले तथा कालाबाजारी में लिप्त एवं बिना वैध लाइसेंस के प्रतिष्ठान का संचालन करने वालो पर सख्त कार्यवाही की जा रही हैं।
शुक्रवार 12 जून को राजस्व एवं कृषि विभाग के सँयुक्त दल द्वारा किये गए निरीक्षण में श्री साहू कृषि केंद्र धूमा के बिना वैध लाइसेंस के संचालित पाये जाने पर दुकान को सील करने की कार्यवाही की गई हैं तथा शिखा कृषि केंद्र धूमा में उपलब्ध 980 किलो पायनर मक्का बीज की टीपी उपलब्ध न होने पर उक्त बीज के क्रय विक्रय में प्रतिबंध लगा दिया गया हैं।
जिला प्रशासन द्वारा जिले के किसानों से अधिकृत वैध विक्रेताओं से ही खाद, दवा एवं बीज खरीदी करने तथा खरीदी किये गए खाद बीज का पक्का बिल प्राप्त करने की अपील की गयी हैं।