अमानक खाद्य पदार्थों के विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों के विरूद्ध की जा रही है कार्यवाही
सिवनी : सिवनी कलेक्टर डॉ राहुल हरिदास फटिंग के आदेशानुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत अमानक खाद्य पदार्थों के विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों पर कार्यवाही हेतु जिले के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने प्राप्त किए जा रहे हैं।
दल द्वारा विगत दिवस बाहुबली क्षेत्र में स्थित मैसर्स राय किराना स्टोर का निरीक्षण कर विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं तथा शुक्रवार 12 जून को बुधवारी बाजार स्थित मैसर्स हरिप्रसाद अग्रवाल प्रतिष्ठान से चांवल का नमूना जांच हेतु लिया गया है । नमूनों की मानक जांच के लिए इन्हें राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की ओर भेजा गया है, प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जावेगी ।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा जिले के खाद्य व्यवसायियों से कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम हेतु सावधानी बरतने की अपील की गई है । दुकानदारों से मास्क तथा सेनेटाईजर का उपयोग करने, ग्राहको के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखने तथा खाद्य पदार्थ को ढांक कर रखने की अपील की गई है