बाइक और पैसों के लालच में दोस्त बने दुश्मन, जिगरी यार को उतारा मौत के घाट
सिवनी: मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में दो दोस्तों ने मिलकर अपने एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया है. ये घटना भैरोगंज क्षेत्र की है जहां 2 जून को योगेश यादव नाम के युवक की उसके दोस्तों ने बाइक और पर्स के लालच में निर्मम हत्या कर दी. मृतक के पिता की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.
मृतक के पिता यशवंत यादव ने बताया कि 2 जून को योगेश घर से अपनी बाइक लेकर दोस्तों के साथ निकला था, जिसके बाद वह फिर लौट कर नहीं आया. पुलिस को योगेश की बाइक नगर के महामाया मंदिर के पास लावारिस हालत में बरामद हुई थी.
बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले मृतक के दोस्त से पूछताछ की थी. जिसपर उसने बताया था कि योगेश उसे घर छोड़कर वापस चला गया था. इस बीच पुलिस को नगर के बरघाट रोड बंजारी घाट के नाले के पास एक युवक की लाश मिलने की सूचना मिली थी. जिसकी शिनाख्त होने के बाद मृतक की पहचान योगेश यादव के रूप में की गई थी.
पुलिस ने बताया कि पुलिस ने उस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरा की फुटेज खंगालना शुरू किया. इसके बाद मृतक के दोस्त आशुतोष परते को थाने में बुलाया गया. पुलिस का कहना है कि आशुतोष के पैर में चोट लगी थी जिसे देखकर पुलिस को शक हुआ.
पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की जिसमें उसने बताया कि उसने अपने दोस्त शिवम पाठक के साथ मिलकर बरघाट रोड बंजारी मंदिर के पास योगेश की गला घोट कर हत्या की थी. उसने ये भी बताया कि हत्या करने के बाद उन लोगों ने उसपर चाकू से वार किए और उसे नाले में फेंक दिया. इसके बाद वे लोग उसका पर्स और गाड़ी लेकर भाग गए
पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार योगेश यादव उम्र 21 वर्ष भगतसिंह वार्ड सिवनी निवासी की हत्या के आरोप में आशुतोष पिता सूरज परते उम्र 18 वर्ष व शिवम पिता पुष्प कुमार पाठक 22 वर्ष दोनों निवासी बारापत्थर सिवनी को गिरफ्तार किया गया है।
घटना के संबंध में बताया गया कि आरोपियों ने विगत 2 जून 2020 को योगेश को हार्नेड मोटरसाईकिल से बंजारी माता मंदिर रोड ले जाकर योजना बतायी कि मोटरसाईकिल एवं मोवाईल बेचकर प्राप्त रूपये आपस में बांट लेगे, जहां योगेश यादव ने दोनों की योजना का विरोध करते हुए साथ देने से इंकार कर दिया। इस पर दोनो आरोपियों ने योगेश से विवाद करते हुए गला घोटकर तथा चाकू से हमला कर हत्या कर दी तथा लाश को समीप के नाले में छिपा दिया।
कोतवाली पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरूद्ध भादवि की धारा 302, 201, 120बी, 34 के तहत प्रकरण दर्ज कर आज माननीय न्यायालय सिवनी में पेश किया गया जहां आरोपियों को माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया।