सिवनी, मध्य प्रदेश : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. राहुल हरिदास फटिंग ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जारी आदेशानुसार जिले में कोई भी धार्मिक कार्य / त्यौहार का आयोजन सार्वजनिक स्थलों पर नहीं किया जायेगा न ही कोई धार्मिक जुलूस या रैली निकाली जायेगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी प्रकार की मूर्ति झांकी या ताजिये आदि स्थापित नहीं किये जायेंगे।
धार्मिक / उपासना स्थलों पर कोविड- 19 के संक्रमण से बचाव के लिये एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा साथ ही सार्वजनिक रूप से नदियों, तालाबों तथा अन्य स्त्रोतो पर आमजनों का एकत्रित होना भी प्रतिबंधित किया गया है।
यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में आवेदक को शर्तो से छूट दी जा सकेगी। उक्त आदेश के उल्लंघन भारतीय दंड विधान के धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।