सिवनी पुलिस प्रशासन द्वारा जिले वासियो से अपील

By SHUBHAM SHARMA

Published on:

dhara 144 in seoni mp

सिवनी न्यूज़ : सिवनी पुलिस प्रशासन द्वारा सिवनी जिले के सभी वर्गों के व्यक्तियों से अनुरोध किया है. कोई भी व्यक्ति अपने सोशल मीडिया के अकाउंट जैसे फेसबुक व्हाट्सएप आदि पर किसी धर्म विशेष को लेकर के कोई आपत्तिजनक टिप्पणी ना करें और ना ही ऐसे कोई मैसेज फॉरवर्ड करें जिनसे जिले का सौहार्द बिगड़ता हो. ऐसा करने पर उस व्यक्ति के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी.

वही विगत 16 दिसंबर से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा पुलिस अधीक्षक सिवनी के प्रतिवेदन के आधार पर जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किये गये है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गये है तथा आगामी 24 दिसम्बर 2019 तक लागू रहेंगे। इस आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

SHUBHAM SHARMA

Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.

Leave a Comment