सिवनी । जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के दंडनीय अपराध में दोषी पाये कुमारी साधना अडमाचे को पटवारी पद से पदच्युत कर दिया है। जिसकी जानकारी गुरूवार को अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा दी गई है।
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन द्वारा जारी आदेशानुसार कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), सिवनी का पत्र क्रमांक 2568 दिनांक 24 दिसंबर 21 एवं विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम सिवनी के पत्र क्रमांक 106 दिनांक 10 दिसंबर 21 के अनुसार विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), सिवनी के अपराध कमांक 05/ 2016 में 06 दिसंबर 21 को पारित निर्णय में कुमारी साधना अडमाचे पटवारी को धारा 07 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के दंडनीय अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए उसे 03 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है.
अर्थदण्ड अदा न करने पर 06 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताए जाने हेतु आदेशित किया गया है।
आदेशानुसार विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), सिवनी जिला सिवनी के अपराध क्रमांक 05/ 2016 में पारित निर्णय दिनाक 06/12/2021 एवं मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक सी.6-2-98-3-1 भोपाल दिनाक 26 मई 1998 के निर्देशों का पालन करते हुए कुमारी साधना अड़माचे निलंबित पटवारी तहसील कार्यालय लखनादौन जिला सिवनी को पटवारी पद से पदच्युत किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।