सिवनी : शासन के निर्देशानुसार उभयलिंगी व्यक्तियों को समान अधिकार, कल्याण संबंधी उपाय, शिक्षा तक पहुंच, सामाजिक सुरक्षा, आवास, कल्याणकारी उपाय, आर्थिक सुरक्षा, बीमा योजनाओं, स्वास्थ्य तक पहुंच, गैर भेदभाव, रोजगार के समान अवसर शिकायत निवारण आदि के लिए ’’उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 एवं नियम 2020 दिनांक 25 सितम्बर 2020‘‘ से प्रभावशील है।
उभयलिंगी व्यक्तियों को पहचान प्रमाण पत्र/पहचान पत्र प्राप्त करने के लिए प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 में जिला मजिस्ट्रेट को आवेदन व्यक्तिगत रूप से/डाक द्वारा अथवा भारत सरकार के पोर्टल http:/transgender.dosje.gov.in पर किया जा सकता है। उभयलिंगी व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 एवं नियम 2020 दिनांक 25 सितम्बर 2020 के प्रावधान अन्तर्गत दिनांक 15 जनवरी 2021 को नगरीय क्षेत्र सिवनी में निवासरत 04 उभयलिंगी व्यक्तियों के पहचान पत्र एवं प्रमाण पत्र जारी कराया गया ।
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