सिवनी: जिले में वर्ष 2020-21 में सिंचाई कार्य हेतु वितरण ट्रांसफार्मर किराये पर देने हेतु योजना रबी मौसम के दौरान कंपनी में कृषि लोड के कारण लगभग दो गुना भार में वृध्दि होती ह। वृहद संख्या में कृषकों को अस्थाई कनेक्शन जारी किये जाते है।
अस्थाई कनेक्शनों को सुचारू व निर्वाध इस हेतु वर्तमान में स्थापित ट्रांसफार्मर के अलावा किराये पर अस्थाई रूप से ट्रांसफार्मर भी स्थापित किये जाते है। ताकि अस्थाई कनेक्शनों को सुचारू व निर्वाध विधुत प्रदाय हो सके। इस हेतु मध्यप्रदेश विधुत नियामक द्वारा विनियम पुनरीक्षण प्रथम 2009 के अनुसार निर्धारित दरों पर किराये के ट्रांसफार्मर दिये जाते है। वितरण ट्रासफार्मर किराये पर देने हेतु उपभोक्ता जिन्हें सिंचाई हेतु किराये पर वितरण ट्रांसफार्मर की आवश्यकता है उन्हें स्मार्ट बिजली एप / वेबसाइट में संबंधित वितरण केन्द्र में आवेदन करना होगा। आवेदन उपरांत उपभोक्ता को स्मार्ट बिजली के माध्यम से जारी मांग पत्र की राशि का भुगतान करना होगा।
ट्रांसफार्मर किराये पर लेने हेतु 100 के व्ही.ए एवं 63 के व्ही. ए. ट्रांसफार्मर से जुडने वाले उपभोक्ता / उपभोक्ताओं का सामूहिक स्वीकृत भार ट्रांसफार्मर की क्षमता के 70 प्रतिशत के बराबर या इससे अधिक होना चाहिये एवं 25 के.व्ही.ए के वितरण ट्रांसफार्मर पर अस्थाई संयोजनों का भार 20 एच.पी. होना आवश्यक है। किराये पर केवल 25 के.व्ही.ए. 63 केव्ही.ए. एवं 100 के. व्ही.ए. के वितरण ट्रांसफार्मर ही दिये जायेंगे।
उपभोक्ता की मांग एवं भार अनुसार न्यूनतम 4 माह के लिये अस्थाई सिंचाई कनेक्शन की विधुत देयक की राशि ट्रांसफार्मर का किराया एवं सुरक्षा निधि राशि जमा करवाकर वितरण ट्रांसफार्मर उपलब्ध करा दिया जायेगा। किराये के ट्रांसफार्मर केवल अस्थाई सिंचाई के कनेक्शनों हेतु जारी किये जायेंगे। किराये का वितरण ट्रांसफार्मर न्यूनतम 4 माह एवं अधिकतम 6 माह के लिये दिया जायेगा।
कृषि उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मर संभागीय कार्यालय से स्थापना स्थल तक स्वंय के व्यय पर ले जाना होगा एवं कृषि उपभोक्ताओं को ट्रांसफार्मर की स्थापना संबंधित विधुत कर्मी की देखरेख में लाईन बंद करवाकर नियमानुसार स्थापना अ श्रेणी विधुत ठेकेदार के माध्यम से करवाना होगी जिसका संपूर्ण व्यय कृषि उपभोक्ता को वहन करना होगा। विस्तृत जानकारी हेतु उपभोक्ता संबंधित वितरण केन्द्र से जानकारी प्राप्त कर सकते है।