सिवनी : महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सिवनी द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि एम.एस.एम.ई. मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 जुलाई 2020 से एम.एस.एम.ई. (MSME) इकाइयों के लिये नवीन निवेश सीमा तथा नवीन पंजीयन प्रारंभ की गई है। जिसमें उद्यम को यंत्र संयंत्र में विनिवेश तथा वार्षिक टर्नओवर के मानदंडों के आधार पर सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम में वर्गीकृत किया जायेगा।
वह उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान एक करोड रूपये से अधिक नहीं है और आवर्तन पांच करोड रूपये से अधिक नहीं है सूक्ष्म उद्यम में वर्गीकृत होगा, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान दस करोड रूपये से अधिक नहीं है और आवर्तन पचास करोड रूपये से अधिक नहीं है लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत होगा तथा जहां संयंत्र और मशीनरी या उपस्कर में विनिधान पचास करोड रूपये से अधिक नहीं है और आवर्तन दो सौ पचास करोड रूपये से अधिक नहीं है मध्यम उद्यम के रूप में वर्गीकृत होगा। उपरोक्त श्रेणी में आने वाली एमएसएमई इकाईयों को उद्यम के रूप में पहचाना जायेगा तथा उन्हें उद्यम पंजीयन की प्रक्रिया अनुसार पंजीयन प्राप्त करना होगा।
एम.एस.एम.ई. इकाइयों हेतु पंजीयन की प्रक्रिया पूर्णत: ऑनलाईन होगी। जो कि स्वप्रमाणीकरण पर आधारित होगी तथा इसमें इकाइयों को कोई पेपर अपलोड किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पंजीयन उपरांत एम.एस.एम.ई. इकाइयों को एक स्थाई पंजीयन प्राप्त होगा। पंजीयन की प्रक्रिया समाप्त होने के पश्चात उद्यम को QR Code युक्त प्रमाण पत्र ऑनलाईन प्राप्त होगा। उद्यम पंजीयन प्रक्रिया के लिये पोर्टल www.udyamregistration.gov.in रहेगा। उक्त पंजीयन हेतु केवल आधार नंबर की आवश्यकता होगी। उद्यमों के निवेश एवं उनके टर्नओवर संबंधी जानकारी संबंधित उद्यमों के Linked PAN &GST No के माध्यम से शासकीय डाटाबेस से ली जायेगी।
1 अप्रैल 2021 के पश्चात पंजीयन हेतु PAN & GST No होना आवश्यक होगा। कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्यम पंजीयन प्राप्त नहीं कर सकेंगे तथा उद्यमों की एक से अधिक विनिर्माण अथवा सेवा गतिविधि, पूर्व में प्राप्त उद्यम पंजीयन में जुड सकेगी। उद्यम पंजीयन प्रक्रिया में सहायता के लिये MSME DI कार्यालय एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र Facilitator के रूप में कार्य करेंगे। उद्यम पंजीयन प्रक्रिया पूर्णत: निशुल्क है इसके लिये किसी भी तरह की राशि अथवा शुल्क की आवश्यकता नहीं है।
इस नवीन प्रक्रिया प्रारंभ होने के फलस्वरूप पूर्व में उद्योग आधार मेमोरेण्डम या अन्य प्रकार के पंजीयन प्राप्त इकाईयों को पुन: इस प्रक्रिया से पंजीयन प्राप्त करना होगा। पूर्व में पंजीयन 30 मार्च 2021 तक ही मान्य होंगे। अत: सभी उद्यमी इस पोर्टल का उपयोग करते हुए पंजीयन प्राप्त करें। इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्यालय में केवल अधिकारियों से संपर्क कर जानकारी प्राप्त कर सकते है।