नौकरी का लालच देकर बैंकों में अकाउंट खुलवा कर करोड़ों का व्यापार कर धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज
सिवनी । ग्राम कपूर्दा तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा निवासी एक दर्जन नवयुवकों द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री गोपाल खांडेल से मिलकर शिकायत की गई थी कि उन्हें संयुक्त आयुक्त राज्य कर विभाग, जबलपुर की टीम के द्वारा नोटिस मिलने पर जानकारी मिली कि उनके सिवनी स्थित बैंकों में खाते खोले गए हैं और करोड़ों रुपए का लेन-देन का व्यापार किया गया है जो दीपेश तिवारी पिता दिलीप तिवारी निवासी अकबर वार्ड , सिवनी के द्वारा नौकरी का आश्वासन देकर बैंकों में खाता खुला कर करोड़ों रुपए का व्यापार कर धोखाधड़ी की गई है।
पुलिस अधीक्षक सिवनी श्री कुमार प्रतीक के निर्देशन में एसडीओपी सिवनी श्री संजीव कुमार पाठक एवं कोतवाली टीआई अरविंद जैन , उप निरीक्षक देवेंद्र उइके द्वारा उक्त धोखाधड़ी के मामले में जांच की जा कर आवश्यक दस्तावेज ही साक्ष्य एकत्र किए गए , जांच में पीड़ित नवयुवकों विकास नायक, संजू यादव शुभम नायक, अरुण इरपाचे, अकुल पंचेश्वर, नवीन शर्मा, दुर्गेश यादव ,आनंद इरपाची , राजेंद्र वर्मा एवं विशाल मालवी सभी निवासी ग्राम कपुरदा थाना चौरई जिला छिंदवाड़ा के कथन लिए जाने के उपरांत सिवनी स्थित कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में खोले खातों के लेनदेन की जानकारियां , खाता खोलने के लिए भरे गए फॉर्म , आदि दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र किए गए।
इसके साथ ही मोबाइलों के कॉल डिटेल भी प्राप्त किए गए एवम जीएसटी विभाग जबलपुर से जानकारी एवं दस्तावेज प्राप्त किए गए , जांच पर पाया गया कि अनावेदक दीपेश तिवारी निवासी अकबर वार्ड बारापत्थर सिवनी के द्वारा उक्त कपूर्दा निवासियों नवयुवकों से नौकरी दिलाने के नाम पर उनके आईडी प्राप्त करके बैंकों में खाते खुलवाए गए ।
पुलिस को जांच में पता चला कि अंकित ब्रदर्स , विशाल एजेंसी , संजू बाबा ट्रेडर्स , बोपचे एजेंसी और कमर्शियल कारपोरेशन नाम की फर्मों से करोड़ो रुपए का व्यापार किया गया, जिसकी भनक नवयुवकों को भी नहीं थी, बैंक खातों से कर को बचाने के लिए विभिन्न फर्मो के नाम से व्यापार किया जा कर करोड़ों का लेनदेन किया जाकर टैक्स की चोरी की गई ।
स्टेट टैक्स एंटी एवेजन ब्यूरो जबलपुर के द्वारा ग्राम कपुरदा निवासी उक्त युवकों को नोटिस जारी किए जाने पर पहली बार इस बात का खुलासा हुआ । उक्त बेरोजगार नवयुवकों के पैरों से तब जमीन खिसक गई जब उन्हें स्टेट टैक्स एंटी एवेजन ब्यूरो जबलपुर का नोटिस मिला कि करोड़ों में व्यापार करने के बाद भी टैक्स क्यों नहीं जमा किया गया ।
उक्त मामले में प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी का अपराध पाए जाने से अपराध क्रमांक 464 / 19 धारा 420 भारतीय दंड विधान पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक सिवनी श्रीकुमार प्रतीक के निर्देशन में कोतवाली पुलिस द्वारा आवश्यक साक्ष्य एकत्र कर कार्रवाई की जा रही है।