सिवनी : जिला सिवनी की विशेष न्यायाधीश (पॉस्को एक्ट) की न्यायालय ने एक दुष्कर्मी को आज आजीवन कारावास की सजा सुनाई है ।
मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया कि , दिनांक 08/06/2016 को नाबालिग पीड़िता ने थाना लखनवाड़ा मैं आकर रिपोर्ट दर्ज करवाई कि वह दिनांक 05/06/ 2016 दिन रविवार को करीब रात के 9 बजे जब वह अपने घर जा रही थी तभी आरोपी शिवशंकर आया और उसका मुंह दबाकर जबरदस्ती उसे खेत में ले गया और उसके साथ गलत काम किया ।
जैसे तैसे आरोपी से छूटकर अपने घर आकर घटना की जानकारी माता पिता को बताकर थाना में रिपोर्ट लिखाने आई ।
थाना लखनवाड़ा पुलिस ने आरोपी शिवशंकर के विरूद्ध अपराध क्रमांक 137/2016 धारा 363,376 भादवि एवं धारा 4,6 पास्को एक्ट के तहत रिपोर्ट पंजीबद्घ कर विवेचना शुर किया और विवेचना के पूर्ण पश्चात पुलिस ने अभियुक्त के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायाधीश(पास्को) सिवनी की न्यायालय मैं प्रकरण प्रस्तुत किया।
जिसमे शासन का की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती दीपा मर्सकोले ने गवाहों और सबूतों को न्यायालय में पेश किया और तर्क में बताया कि देश भर मे नाबालिगों बच्चीयों के साथ के अपराध की घटना बढ़ते जा रही है ।
अपराधियो को कानून का भय नही है । इस कारण आरोपी को कड़ी कड़ी से सजा दिया जाना चाहिए जिससे समाज मे कानून का भय और न्याय के प्रति विश्वास कायम रहे ।
माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा-363 भादवी0 के अपराध में 07 वर्ष , धारा -366(क) भादवी0 के अपराध में 10 वर्ष ,और धारा- 376 (2)एन0 भादवी0 में आजीवन कारावास से दंडित करने निर्णय दिनांक 03-03-21 को दिया है ।