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सिवनी: धारा 144 के अंतर्गत नाईट कर्फ्यू व कोविड-19 के दोनों टीके लगवाने संबंधी नवीन दिशा-निर्देश कलेक्टर ने किये जारी

Seoni: New guidelines issued in the district regarding night curfew and both vaccines of Kovid-19 under section 144

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सिवनी: जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु राज्य शासन के गृह विभाग द्वारा जारी आवश्यक दिशा-निर्देशों के अनुपालन में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.राहुल हरिदास फटिंग द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए आम जनता की सुविधा, स्वास्थ्य सुरक्षा शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए सम्पूर्ण सिवनी जिले की सभी राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं जारी आदेश आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेंगे।

प्रतिबंधित गतिविधियों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूध्द भारतीय दण्ड विधान 1860 की धारा-188 के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ.फटिंग द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश के अनुसार जिले में रात्रि 11 बजे से प्रातः 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू के दौरान अंतर-राज्य, अंतर जिला माल, यात्रियों और सेवाओं के अंतर आवागमन को छूट रहेगी।

साथ ही सभी उद्योग, अस्पताल, नर्सिंग होम व मेडिकल दुकानें रात्रिकालीन कर्फ्यू के प्रतिबंध से मुक्त रहेगी। समस्त सिनेमाहॉल, मल्टीप्लैक्स, थियेटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल, क्लब व स्टेडियम आदि में 18 वर्ष से अधिक आयु के केवल उन लोगों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी, जिन्होनें कोविड-19 के दोनों टीके लगवाये है।

उक्त जिम्मेदारी संचालक/प्रबंधक की रहेगी। समस्त जिला प्रमुख/कार्यालय प्रमुख को भी ऐसे शासकीय सेवकों के नाम सूचीबद्ध करने के आदेश दिये गए हैं जिनके द्वारा दोनों टीके नहीं लगाये गये हैं तथा उन्हें दोनों टीके लगवाना सुनिश्चित करेंगे।

समस्त स्कूलों, कॉलेजों, होस्टलों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक, संचालक, स्टाफ तथा अध्ययनरत 18 वर्ष से अधिक आयु के छात्र-छात्राएं स्टॉफ/कर्मियों/छात्र-छात्राओ, मार्केटप्लेस एवं मॉल के दुकानदारों तथा मेलों में दुकान लगाने वाले दुकानदार, समस्त सिनेमा हॉल, मल्टीप्लैक्स, थिएटर, जिम, कोचिंग क्लासेस, स्वीमिंग पूल स्टाफ को दोनों टीके लगवाने के निर्देश दिये गए हैं।

कोविड उपयुक्त व्यवहार जैसे मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेसिंग आदि का पालन करना होगा। सार्वजनिक स्थलों पर घरों से बाहर बिना मास्क के पाए जाने पर नियमानुसार अर्थदण्ड की कार्यवाही की जावेगी।

SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.

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