सिवनी : जिले के डुंडा सिवनी थाना अंतर्गत प्रार्थी सुलेमान कादरी के साथ 40 लाख रुपए में लक्ष्मी डेहरिया द्वारा 13 प्लॉट दिए जाने का सौदा किया गया।
उक्त सौदे के एवज में लक्ष्मी डेहरिया द्वारा अपनी कॉलोनी में सड़क, नाली, विद्युत पोल लगाने का ठेका लिया गया। आधे से अधिक कार्य पूर्ण करने के बावजूद लक्ष्मी डेहरिया द्वारा भुगतान न किये जाने पर शर्त अनुसार उक्त प्लाट रजिस्ट्री किये जाने के लिए कहा गया। किन्तु लक्ष्मी डेहरिया द्वारा बार बार उसे टाल मटोल कर रहा था।
फिर जब सुलेमान कादरी को यह ज्ञात हुआ कि लक्ष्मी डेहरिया द्वारा उसके साथ धोखाधड़ी करते हुए इकरारनामा में प्लॉट नंबर 62 भी लेख कराया गया है, जबकि उक्त प्लॉट को लक्ष्मी डेहरिया द्वारा इकरारनामा से पूर्व ही भीम सिंह मार्को को विक्रय कर चुका था।
लक्ष्मी डेहरिया के द्वारा सुलेमान कादरी के साथ धोखाधड़ी करते हुए छल पूर्वक 25 लाख रुपये का कार्य करवा लिया गया तथा ऐसे प्लॉट का सौदा किया गया जो पूर्व में ही विक्रय किया जा चुका था।
आवेदक सुलेमान सुभान कादरी, निवासी:- गांधी वार्ड, सिवनी की रिपोर्ट पर लक्ष्मी प्रसाद पिता विश्वनाथ डेहरिया, निवासी:- कारीरात, थाना लखनवाड़ा के विरुद्ध थाना डूंडा सिवनी में अपराध धारा 420 IPC का दर्ज कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में आरोपी लक्ष्मी डेहरिया को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में पेश किया गया.
जहां से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को जिला जेल सिवनी भेजा गया है। लक्ष्मी डेहरिया के विरुद्ध क्षेत्र में विभिन्न लोगों के साथ इसी प्रकार से रकम लेते हुए प्लाट का सौदा कर हस्तांतरण न किये जाने के संबंध में भी जानकारी प्राप्त हुई है। इस संबंध में अनुसंधान किया जा रहा है।