सिवनी। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत दिनांक 15/04/2015 को मुखबिर की सूचना पर बाहुबली चौक के पास विक्रम बघेल पिता राजकुमार निवासी चारगांव तथा देवेश पिता शेषराव पंचभाई निवासी पंचसील नगर भोपाल के पास से अवैध माउजर तथा कारतूस पुलिस ने बरामद की थी
बरामदी के बाद दोनों से लगातार पूछताछ की गई जिसमे सामने आया कि ये दोनो माउजर को बेचने की फिराक मे थे।
आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने चालान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सिवनी के न्यायालय मे प्रस्तुत किया था शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अजय सल्लाम ने गवाह ओर दस्तावेज प्रस्तुत किये।
न्यायालय ने प्रस्तुत दस्तावेज एवं गवाही के आधार पर आरोपीगण विक्रम बघेल एवं देवेश पंचभाई को धारा 25 धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत एक-एक वर्ष की सजा से दंडित किया है।