सिवनी जिले के किसानो को फसल कटाई हेतु अनुमति निम्न शर्तो के आधार पर दी गयी है
शर्तो का पालन नहीं होने पर होगी कार्यवाही
सिवनी, अभिषेक बघेल : वर्तमान में कोरोना वाइरस से सुरक्षा हेतु के सम्पूर्ण जिले को लॉक डाउन किया गया है. जिले में फसलो की कटाई तथा उससे सम्बंधित कार्य किये जाने है इसमें कृषको द्वारा व्यक्तिगत रूप से तथा कम्बाइन हार्वेस्टर, स्ट्रा रीपर तथा थ्रेसर आदि मशीनों के उपयोग से फसलो कि कटाई की जाएगी इस हेतु अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी जाती है –
कम्बाइन हार्वेस्टर, स्ट्रा रीपर तथा थ्रेसर आदि मशीनों से फसल कटाई हेतु –
- प्रत्येक मशीन संचालक सम्बंधित ग्राम पंचायत के सचिव /ग्राम रोजगार सहायक को आने/जाने की सूचना देगा
- ग्राम पंचायत सचिव /ग्राम रोजगार सहायक यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक मशीन के साथ संचालन हेतु 2 से 5 से अनाधिक व्यक्ति न हो तथा ये व्यक्ति सर्दी जुखाम ,खासी ,बुखार से पीड़ित न हो अन्यथा पीड़ित व्यक्ति को तत्काल चिकित्सीय जाँच हेतु वापिस जाने के निर्देश देगा
- प्रत्येक खेत में मशीन द्वारा फसल कटाई के समय भू-स्वामी सहित कुल दो व्यक्ति को ही उपस्थित रहने कि अनुमति होगी
- मशीन से फसल कटाई के समय प्रत्येक व्यक्ति के बीच न्यूनतम 2 मीटर कि दूरी, हाथो की स्वच्छता सहित समस्त सावधानियों का पालन करना होगा
व्यक्तिगत आधार पर फसल कटाई हेतु :-
- सर्दी जुखाम ,खासी से पीड़ित कोई भी व्यक्ति फसल कटाई का कार्य नही करेगा
- फसल कटाई कार्य में अधिकतम 05 व्यक्ति कार्य कर सकेंगे
- कटाई कार्य कर रहे व्यक्तिओ को परस्पर न्यूनतम 2 मीटर कि दूरी रखना अनिवार्य होगा
- फसल कटाई कर रहे व्यक्तिओ को हाथो की स्वछता एवं अन्य समस्त सावधानियो का पालन करना होगा।
- सभी व्यक्तियों को कोरोना वायरस को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा ।
- उपरोक्त शर्तों के पालन न करने की स्थिती में यह अनुमति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी तथा शर्तों के उल्लंघन करने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही कि जावेगी ।