भारत सरकार, गृह मंत्रालय, नई दिल्ली का आदेश के अनुसार आगामी 21 दिवस के लिए टोटल लॉक डाउन घोषित किया गया है जिसमे सिवनी जिले में 23 मार्च को जारी आदेश में संशोधन संशोधन करते हुए 21 दिवस के लॉक डाउन अवधि के दौरान प्रतिबंध में निम्नानुसार शिथिलता रहेगी
थोक फल, सब्जी मण्डी केवल पासधारी थोक फल-सब्जी व्यापारियों के लिए प्रतिदिन प्रातः 07 से 08 बजे तक खुली रहेगी। थोक सब्जी व्यापारी अपने माल वाहक वाहन हेतु पास अपने क्षेत्र के अधिकारी, राजस्व से प्राप्त करेगें, पास अधिकतम 20 माल वाहक को जारी किये जायेंगे
- लॉक डाउन अवधि में अनाज, किराना व्यापारी, आटा चक्की दिनांक 26.03.2020 में समय सुबह 10 बजे से शाम 08 बजे तक अपने प्रतिष्ठान खोल सकेगें
- इस सम्बंध में आमजनता से अपील है कि वे अपने निकटतम प्रतिष्ठान से ही खरीदी करें
- प्रत्येक दो दिवस के अन्तराल के पश्चात तीसरे दिन दिनांक 29.03.2020, 01.04.2020, 04.04.2020, 07.04.2020, 10.04.2020, 13.04.2020 को भी वस्तुस्थिति का परीक्षण कर आम जनता की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए अनुमति जारी की जावेगी, जिसकी विस्तृत सूचना पृथक से की जावेगी।
- हाथठेला सब्जी व्यापारी प्रतिदिन प्रात: 08 बजे से दोपहर 02 बजे तक मोहल्ले-मोहल्ले जाकर सब्जी, फल का विक्रय कर सकेंगे। उक्त सब्जी व्यापारी साथ में दूध के पैकेट भी रखेगें।
- हाथठेला सब्जी व्यापारी को पास जारी किए जाने की कार्यवाही सम्बंधित मुख्य नगरपालिका अधिकारियों / जनपद पंचायत मुख्यालय पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा की जावेगी, साथ ही पास क्षेत्रवार दिया जावेगा जिससे सभी स्थानों पर सब्जियाँ पहुँच सके।
- हाथठेला को दूध के पैकेट उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था प्रभारी उपसंचालक, पशु चिकित्सा सेवाएँ सिवनी रहेगें जिसके सहायक प्रभारी दुग्ध संघ बण्डोल रहेगें।
- हाथठेला फुटकर सब्जी विक्रेता प्रतिदिन निर्धारित समय पर थोक सब्जी मंडी से सब्जी ले सकेगे।
- हाथठेला फुटकर विक्रेता किसी भी स्थिति में अधिक कीमतों पर विक्रय नहीं करेगें।
- 21 दिवस के लॉक डाउन अवधि के दौरान निम्नानुसार पूर्णतः प्रतिबंध से मुक्त रहेगें – पास धारी शासकीय कर्मचारी
- समस्त शासकीय/ निजी माल वाहक वाहन (खाली भरा)
- पास धारी दवाई दुकान संचालक या उनके डिलेवरी बॉय
- शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य कर्मी (अपना आई कार्ड धारण करने पर)
- सफाई कर्मचारी (अपना आई कार्ड धारण करने पर)
- पास धारी सब्जी, फल विक्रेता, होम डिलेवरी वाले किराना/राशन दुकान (अपने-अपने निर्धारित समय हेतु)
- अति आवश्यक सेवाओं से सम्बंधित शासकीय व्यक्ति / कर्मचारी
- वाहनों के सम्बंध में स्पष्ट किया जाता है कि दो पहिया वाहन पर एक व्यक्ति एवं चार पहिया वाहन पर मात्र दो व्यक्ति ही परिवहन करेगें |
- फुटकर दुग्ध विक्रेता इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगें |