सिवनी । जिले में कोविड-19 जांच हेतु 315 तथा अभी तक प्रगति 74539 सैंपल लिए गए, जिसमें आरटीपीसीआर से जांच हेतु 206 तथा रैपिट एंटीजन टेस्ट हेतु 109 सैंपल लिए गए, अभी तक प्रगति क्रमश: 46975 तथा 27564 है।
आज आरटीपीसीआर सैंपल की जांच में कोई भी केस पॉजिटिव नहीं मिला, कुल पॉजिटिव केस 1220 है। इसी प्रकार आज रैपिड एंटीजन जांच में 14 तथा आज दिनांक तक 464 केस पॉजिटिव मिले। इस प्रकार जिले में आज 14 तथा आज दिनांक तक कुल 1684 केस पॉजिटिव मिले है।
कोरोना उपचार पश्चात आज 4 तथा अभी तक 1630 मरीज ठीक हुए है। जिले में एक्टिव कोरोना पॉजिटिव 14 तथा अभी तक 44 केस है। जिला चिकित्सालय में आज 6 एक्टिव केस भर्ती हुए तथा वर्तमान में कुल 14 केसेस उपचार रत है। होम आईसोलेशन में आज 8 एक्टिव केस तथा अभी तक कुल 30 केस रखे गए है, जिनका उपचार एवं निगरानी जिला कोविड कमांड सेंटर द्वारा नियमित रूप से की जा रही है।
सिवनी में इंदौर, भोपाल और महाराष्ट्र से आने वालों को 7 दिन क्वारेंटाईन रहने के सख्त आदेश जारी
महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों एवं इन्दौर, भोपाल से आए यात्री 07 दिवस के लिए होम क्वारेंटाईन रहें, क्वारेंटाईन का उल्लंघन कर यहां वहां घूमते पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर वस्तुओं तथा सेवाओं के परिवहन को छोड़कर यात्रियों के आवागमन का नियमन आवश्यक रूप से किया गया।
अर्तराज्यीय चैक पोस्ट (खवासा बार्डर) पर तैनात जांच दल प्रतिदिन महाराष्ट्र राज्य से आने –जाने वाले यात्रियों की सूची अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुरई को प्रेषित करेंगे एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जांच दल द्वारा (जिस अनुभाग में यात्री आया है ) उसे 07 दिवस के लिए होम क्वारेंटाईन करवाएंगे।
इसी प्रकार अंतरजिला छिन्दवाड़ा बार्डर कोहका चैक पोस्ट पर तैनात जांच दल प्रतिदिन इन्दौर एवं भोपाल जिले से आने वाले यात्रियों की सूची अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिवनी को प्रेषित करेंगे। सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जांच दल ( जिस अनुभाग में यात्री आया है ) इन्दौर, भोपाल से आए यात्री को 07 दिवस के लिए होम क्वारेंटाईन कराएंगे।
इसी प्रकार स्थानीय प्रशासन ( नगर पालिका / नगर पंचायत / जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत ) को महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों एवं इन्दौर, भोपाल जिले से आए यात्री 07 दिवस के लिए होम क्वारेंटाईन रहे, यहां वहां घूमते न पाए जाए । होम क्वारेंटाईन किए जा रहे यात्रियों का अभिलेख अनिवार्य रूप से संधारित किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।