सिवनी : कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम को लेकर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा संक्रमित देश एवं राज्य की यात्रा करके वापस लौटे निवासियों की जानकारी तथा उनकी आइसोलेशन को लेकर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं ।
जारी आदेशानुसार सिवनी जिले की राजस्व सीमा में निवासरत व्यक्ति के घर कोई अन्य व्यक्ति चाहे वह उसका पति- पत्नी, पुत्र -पुत्री, भाई बहन या अन्य व्यक्ति हो संक्रमित देश अथवा राज्य की यात्रा से आया हो। उसकी सूचना जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 07692 – 220323, 227423 में अनिवार्य रूप से देगा ।
इसी तरह जिले की समस्त होटल या लॉज संचालकों द्वारा विदेशी पर्यटक के सी फॉर्म भरा जाकर पुलिस अधीक्षक को ऑनलाइन प्रतिलिपि प्रेषित किये जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थापित जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 07692 220323,227423 तथा [email protected] में अनिवार्य रूप से सूचित किया जाएगा ।
संक्रमण प्रभावी देशों, राज्यों एवं जिले से आने वाले व्यक्ति जिनमें कोरोना संक्रमण के लक्षण परिलक्षित होने पर जिला चिकित्सालय सिवनी में संक्रमण रोग ओपीडी में अनिवार्यता परीक्षण करवाएगा ।
कोरोना वायरस से संक्रमित जिले, राज्य अथवा देश से आए व्यक्ति की जानकारी न देना , तथ्यों को छुपाना अथवा कोरोना वायरस संक्रमण से ग्रसित एवं संदिग्ध व्यक्ति जिन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है ,के बिना सूचना एवं बिना डॉक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बाहर जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 269, 270 एवं 336 के तहत दंडनीय कार्यवाही की जाएगी।