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सिवनी / रिश्वतखोर कृषि उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक को हुई 04 वर्ष की सजा

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सिवनी रिश्वत लेने वाले कृषि उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक को हुई 04 -वर्ष की सजा

सिवनी : विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) के द्वारा यह निर्णय दिया गया है । वर्ष 2015 के इस मामले के बारे में जिला मीडिया सेल प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया गया है कि, प्राथी निशांत भारद्वाज के द्वारा उद्यानिकी विभाग सिवनी में पिछले 2 वर्षों से ठेके पर टपक सिंचाई यंत्र किसानों को वितरित करता था.

जिसका भुगतान उधानिकी विभाग द्वारा किया जाता था। प्रार्थी के द्वारा टपक सिंचाई यंत्र के भुगतान के 12 लाख रुपए की राशि को उधानिकी विभाग के उपसंचालक आरोपी प्रदीप कुमार चौधरी द्वारा रोक दिया गया था और उसके एवज में प्रार्थी निशांत भारद्वाज से ₹1.50 लाख रुपए भुगतान करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था और उसे परेशान कर रहा था ।जिसकी शिकायत निशांत भारद्वाज द्वारा लोकायुक्त पुलिस जबलपुर को किया था ।

जिस पर लोकायुक्त पुलिस द्वारा दिनांक 01-12- 15 को आरोपी प्रदीप कुमार चौधरी द्वारा निशांत भारद्वाज को रिश्वत के 01 लाख रूपए लेकर अपने शासकीय आवास में बुलाया था और 01 लाख रुपए रिश्वत लेकर अपने घर के फ्रिज के अंदर ऊपर के खाने में रख दिया था। जिसे लोकायुक्त पुलिस द्वारा आरोपी के घर के फ्रिज से बरामद कर आरोपी प्रदीप चौधरी को रंगे हाथ पकड़ा था और आवश्यक कार्यवाही पश्चात आरोपी के विरुद्ध माननीय -विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था।

जिसकी सुनवाई माननीय विशेष न्यायाधीश- श्री राजर्षि श्रीवास्तव (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम)की अदालत में की गई जिसमें शासन कि ओर से विद्वान विशेष लोक अभियोजक -श्री नवल किशोर सिंह के द्वारा सबूतों और गवाहों को प्रस्तुत किया गया।

सबूतों और गवाहों के मदेनजर आरोपी प्रदीप कुमार चौधरी को धारा-13(1) d, धारा -13(2)d भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 04 – वर्ष का कारावास एवं एवं ₹25000 जुर्माने की एवं धारा -07, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में 03 – वर्ष एवं ₹25000 जुर्माने की सजा से दंडित करने का फैसला सुनाते हुए आरोपी को न्यायालय जाने का आदेश जारी किया है

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