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सिवनी : वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को नहीं दी गई जमानत

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सिवनी : जिले के थाना बरघाट का यह मामला है। जिसमें शोशल मीडिया फेकबुक के माध्यम से आरोपी ने दोस्ती की फिर उसे ब्लैकमेल करके दुष्कर्म भी किया । एक पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई की वर्ष 2015 में आरोपी के द्वारा उससे फेसबुक से दोस्ती करके उसके साथ चैटिंग करता था और इसी दौरान पीड़िता से मोबाइल नंबर लेे लिया और उसे उल्टा सीधा डरा धमकाकर ,वीडियो चैट भी करने लगा और चैटिंग करने की बातो को घरवालों को बता देने की धमकी देकर वीडियो चैटिंग में अश्लील वीडियो की चैटिंग करने के लिए मजबुर करता था ।

जब पीड़िता भोपाल में पढ़ने गई तो वहां भी जाकर उसे उसके साथ की गई निजी वीडियो चैटिंग को वायरल कर देने की धमकी देकर उसके साथ दुष्कर्म किया और धमकी दिया कि उसकी भी वीडियो बना लिया है ,इस प्रकार आरोपी के द्वारा पहले फेसबुक के माध्यम से दोस्ती करके उसे डरा धमकाकर मजबुर करके उसके साथ दुष्कर्म किया है । इस शिकायत पर थाने के द्वारा आरोपी के विरूद्ध पीड़िता की आपत्ति जनक फोटो ,वीडियो बनाने और डरा धमकाकर दुष्कर्म करने का मामला दिनांक 01-07-2020 को दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया गया था ।

आज आरोपी के द्वारा जमानत हेतु आवेदन लगाया गया था ,जिसकी सुनवाई माननीय श्रीमान अशोक कुमार शर्मा , चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ,सिवनी के न्यायालय में सुनवाई की गई ।जिसमे शासन की ओर श्रीमती उमा चौधरी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा कड़ा विरोध किया गया , और बताया गया कि आरोपी के द्वारा दोस्ती कर विश्वास घास करके दुष्कर्म का। गम्भीर अपराध किया है । माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत खारिज करने का आदेश जारी किया है ।

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