Homeसिवनीसिवनी: छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1 वर्ष की सजा

सिवनी: छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 1 वर्ष की सजा

Seoni: 1 year jail for molesting accused

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सिवनी। जिला सिवनी थाना कुरई का मामला इस प्रकार है कि दिनांक 21/08/2018 को प्रार्थिया ने इस आशय की रिपेार्ट दर्ज करवायी कि वह वो अपने परिवार के साथ सुबह 10.30 बजे गाव के ही जान पहचान की बाई के खेत जा रही थी, ज्‍यादा चल नही पाने के कारण उसने साथ वालो से कहा कि तुम लोग आगे चलो मे थोडा रूककर आती हूं ऐसा कहकर वही बैठ गई, तभी गावं का आरोपी अर्जुन इनवाती पिता परसाढी इनवाती उम्र 27 वर्ष थाना कुरई जिला सिवनी अपने खेत तरफ से आ रहा था तो प्रार्थिया ने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नही लग रही है मुझे घर तरफ ले चल , इतनी सी बात में आरोपी ने उसे जमीन मे पटक कर गलत काम करने की कोशिश करने लगा इतने में मेरे चिल्‍लाने पर जान पहचान की महिला आई उसके आता देखकर आरोपी वहा से भाग गया।

प्रभारी मीडिया सेल प्रदीप कुमार भोरे ने बताया किप्रार्थिया की बयान पर थाना कुरई का अपराध क्रमांक 135/18 पंजीबद्ध कर अभियुक्‍त को गिरफतार किया गया, विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय  चतुर्थ जिला सत्र न्‍यायालय, जिला सिवनी के न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया गया, मामले में शासन की ओर से श्रीमति उमा चौधरी, सहायक अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया एंव तर्क दिया गया।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए आज दिनांक 11/05/2022 को माननीय न्‍यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा- 354 भाद0वि0 में 01 वर्ष एंव 500 रूपये के अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया।

बलात्‍कार के आरोपी को 10 वर्ष कि कड़ी सजा

जिला सिवनी  थाना कोतवाली का मामला इस प्रकार है घटना दिनांक 12/09/19 को नाबालिक पीडिता उम्र 17 वर्ष को गांव का ही आरोपी उम्र 22 वर्ष ने बहला फुसलाकर नागपूर (महाराष्‍ट्र) लेकर गया, वहां से आरोपी, पीडिता को डरा धमकाकर ट्रेन में बैठाकर भोपाल ले गया और वहां पर ईटागारा का काम करवाने लगा तथा वंहा पर उसने पीडिता के साथ लगातार गलत काम किया, एक दिन पीडिता ने छिपते-छिपाते फोन से घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी, पीडिता के पिता ने उक्‍त जानकारी थाना कोतवाली सिवनी पुलिस को दी, पुलिस ने तत्‍परता से कार्यवाही करते हुये भोपाल जाकर पीडिता को दस्‍तयाब कर आरोपी को गिरफतार किया और उसके विरूध्‍द अपराध क्रमांक 633/2019 धारा 363, 366, 366 A, 376, 376 (2)(n), भादवि एवं 3/5 लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 के तहत एफ.आई.आर. लेखबध्‍द की तथा विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्‍यायालय (पाक्‍सो) जिला सिवनी की न्‍यायालय में प्रस्‍तुत किया।

मामले में शासन की ओर से श्रीमति दीपा ठाकुर, जिला अभियोजन अधिकारी / विशेष लोक अभियोजक के द्वारा विशेष रूचि लेकर गवाहों एवं सबूतों को न्‍यायालय के समक्ष प्रस्‍तुत किया गया।

जिला अभियोजन अधिकारी सिवनी के सबूतो एवं तर्को से सहमत होते हुए आज दिनांक 10/05/2022 को निर्णय पारित करते हुए आरोपी को धारा- 366 भा0द0वि0 में 2 वर्ष का का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदंड एवं धारा 376(2)(एन) भा0द0वि0 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।

SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.

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