सिवनी /शांति एवं कानून व्यवस्था को लेकर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
सिवनी : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री प्रवीण सिंह द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम एवं हाल ही में दिल्ली में हुऐ घटनाक्रम के परिपेक्ष्य में जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाये रखने हेतु दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गए हैं ।
जारी आदेशानुसार जिले की राजस्व सीमा में किसी भी व्यक्ति एवं संगठन द्वारा कोई धरना प्रदर्शन, जुलूस रैली का आयोजन जिला प्रशासन की अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा । उक्त अनुमति जारी करने हेतु अनुविभागीय दंडाधिकारी को अपने-अपने क्षेत्राधिकार में अधिक़ृत किया गया है साथ ही जिले में बाइक / वाहन रैली को पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है
इसी तरह जिले की समस्त राजस्व सीमा में कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक नारे न ही लगायेगा और न ही धारदार, अस्त्र शस्त्र, गोला बारूद को लेकर चलेगा अथवा प्रदर्शन करेगा। डी.जे. के उपयोग पर भी पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्व भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश 7 मार्च 2020 तक लागू रहेगा।