सिवनी /हत्या के आरोपी पत्नी और बेटे को आजीवन कारावास
सिवनी : -जिले के थाना घंसौर का मामला इस प्रकार है जिसके बारे में मीडिया प्रभारी मनोज सैयाम द्वारा बताया कि दिनांक 22/10/2018 को सूचनाकर्ता मोहनलाल बर्मन , अपने साथी रवि उर्फ छोटे भैया, महेश बर्मन, निवासी ग्राम दिवारी के ग्राम दिवारी के तालाब में सुबह 7:00 बजे सिंघाड़ा तोड़ने गए थे
जब मोहन बर्मन सिंघाड़ा तोड़ते हुए नाव से घूमकर नरगी रोड की तरफ तालाब के किनारे पहुंचे तो देखा कि तालाब के 3 से 4 फीट पानी में लाश उत्तर रही है ।जिसकी उनके द्वारा सूचना दिए थे, जिस पर थाना घंसौर द्वारा धारा 302, 209 भा0द0स0 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की गई, अनुसंधान में पाया गया कि लाश मृतक रामफल यादव निवासी ग्राम शिकारी की है।
जो नैनपुर में नौकरी करता था , जहां उसका एक महिला से अवैध संबंध बन गये थे जिसके चलते मृतक रामफल और उसकी पत्नी सावित्री यादव उम्र 48 वर्ष के बीच काफी वाद-विवाद एवं लड़ाई झगडे होते थे इसी विवाद के चलते उसके बेटे राकेश और उसकी पत्नी सावित्री बाई ने मिलकर रामफल को मारकर तालाब में फेक दिया था ।
मृतक के लड़के और पत्नी के विरुद्ध चालान पेश किया गया था । जिसकी सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायधीश की अदालत लखनादौन में सुनवाई की गई। जिसमें शासन की ओर से AGP श्री के.सी. निगम द्वारा पैरवी की गई, एवं अंतिम तर्क प्रस्तुत किए गए। जिस पर आरोपी राकेश यादव एवं सावित्री यादव को धारा 302 सहपठित धारा 34 भा0द0 स0 के तहत सश्रम आजीवन कारावास एवं 1000 रूपये अर्थदंड से दंडित करने का निर्णय दिया गया है।
।