Friday, April 19, 2024
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सिवनी /चिकित्सक एवं मेडिकल स्टोर संचालक ध्यान से पढ़े, इन डॉक्टर्स और मेडिकल स्टोर का पंजीयन होगा निरस्त

सिवनी जिले के निजि चिकित्सा व्यवसाय करने वाले जिले के चिकित्सकों एवं मेडिकल स्टोर संचालकों को बाहर से आने वाले चिकित्सकों की जानकारी देना अनिवार्य

सिवनी : मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला सिवनी द्वारा जिले में निजी चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये समस्त विधा जैसे MBBS , BDS , BAMS, BHMS के बाहर से आने वाले निजी चिकित्सक को सूचित किया गया है कि आपके द्वारा जिस चिकित्सा विद्धा से शिक्षा प्राप्त की है और आपके द्वारा निजी चिकित्सा व्यवसाय सिवनी में आकर किया जा रहा है जिसका म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं रजिस्टीकरण तथा अनुज्ञापन नियम 1997 के तहत कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में पंजीयन अनिवार्य है।

प्राय देखा जा रहा है कि जिले में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिये मेडिकल स्टोर एवं निजी चिकित्सालय एवं क्लीनिक संचालन करने वाले शासकीय चिकित्सक/अशासकीय चिकित्सक अपनी संस्था में बुलाकर अनाधिकृत रूप चिकित्सा व्यवसाय कर मरीजों का इलाज कराया जा रहा है जो कि नियम के विरूद्ध है एवं म.प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें रजिस्टीकरण तथा अनुज्ञापन नियम 1997 का उल्लंघन है।

अत: समस्त शासकीय एवं अशासकीय चिकित्सक एवं मेडिकल स्टोर एवं निजी चिकित्सालय एवं क्लीनिक संचालक को निर्देशित किया जाता है कि बाहर से आने वाले चिकित्सकों का प्र. उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनायें रजिस्टीकरण तथा अनुज्ञापन नियम 1997 के तहत अपना पंजीयन अनिवार्य रूप से 15 दिवस के अंदर अवश्यक करायें अथवा यह प्रमाणित करें कि उनकी संस्था में नागपुर अथवा अन्य किसी राज्य के चिकित्सक आकर अपनी सेवायें नहीं दे रहे हैं।

अन्यथा आप की संस्था के विरूध्द होने वाली कार्यवाही के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। पालन न करने पर का पंजीयन भी निरस्त किया जा सकता है।   

SHUBHAM SHARMA
SHUBHAM SHARMAhttps://shubham.khabarsatta.com
Shubham Sharma is an Indian Journalist and Media personality. He is the Director of the Khabar Arena Media & Network Private Limited , an Indian media conglomerate, and founded Khabar Satta News Website in 2017.
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