सिवनी -जिला मुख्यालय सिवनी में 20 अगस्त 2018 की प्रात: नेताजी सुभाषचंद्र बोस कन्या महाविद्यालय की बीए प्रथम वर्ष की छात्रा ग्राम फुलारा निवासी रानू नागोत्रा 22 वर्ष की एक मनचले युवक अनिल मिश्रा पिता घनश्याम मिश्रा 38 वर्ष ग्राम फुलारा निवासी ने कोतवाली के बाजू में कन्या महाविद्यालय परिसर में ही पत्थर पटककर हत्या कर दी थी।
नगर निरीक्षक अरविंद जैन ने जानकारी दी कि घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। कोतवाली पुलिस ने आरोपी को भादवि की धारा 341, 302, 307 तथा 3(2)वी एससीएसटी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर 21 अगस्त को माननीय न्यायालय सिवनी के समक्ष पेश कर दिया जहां माननीय न्यायालय के आदेश पर आरोपी अनिल मिश्रा को जेल भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार उक्त प्रकरण को स्पीड ट्रायल में रखा गया है।
जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त सतेन्द्र मरकाम ने जानकारी दी कि अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अन्तर्गत संशोधित अधिनियम 2015 के तहत रानू नागोत्रा की हत्या के दर्ज प्रकरण में त्वरित कार्यवाही करते हुए जिला प्रशासन ने नियमानुसार 8.25 लाख स्वीकृत किये है तथा शव परीक्षण उपरांत 50 प्रतिशत राशि 4,12,500 रुपये का भुगतान 23 अगस्त 2018 को मृतक की माता श्रीमती माया बाई के बैंक खाता भारतीय स्टेट बैंक शाखा मंगलीपेट सिवनी में ई पैमेन्ट के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है। बताया गया कि पुलिस प्रशासन द्वारा जब माननीय न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया जायेगा। उस समय शेष 50 प्रतिशत राशि परिजनों को प्रदान कर दी जायेगी।