सिवनी : देश के सभी भू धारक लघु और सीमांत किसानों के लिये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) वृध्दावस्था पेंशन योजना (Pension Yojana) शुरू की गई है। जो एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है।
पात्रता: सभी लघु और सीमांत किसान जिसके पास दो हेक्टेयर तक की कृषि भूमि है तथा जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है वे इस योजना का लाभ ले सकते है। इस योजना के तहत 55 रूपये से 200 रूपये तक मासिक अंशदान जमा करना होगा। जो उनकी उम्र पर निर्भर होगा। 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रूपये की एक सुनिश्चित मासिक पेंशन कृषकों को प्राप्त होगी।
Registration : प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (PM Kisan Mandhan Yojana) का लाभ लेने के लिये कृषकों को कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन (Registration) के लिये आधारकार्ड और खसरा खतौनी की नकल दो-फोटो, बैंक की पासबुक की आवश्यकता होगी। रजिस्ट्रेशन (Registration) के दौरान किसान का किसान पेंशन यूनिक नंबर और पेंशन कार्ड बनाया जायेगा। लघु और सीमांत किसानां के पास सीधे पीएम किसान से प्राप्त वित्तीय लाभ से स्कीम में अपने स्वैच्छिक योगदान का भुगतान करने की अनुमति देने का विकल्प होगा। हितग्राही अपना अभिदान तिमाही, चारमाही, छ: माही आधार पर भुगतान करने का भी विकल्प चुन सकता है।
इन किसानों को नहीं मिलेगा लाभ
1. राष्ट्रीय पेंशन स्कीम, कर्मचारी राज्य बीमा निगम स्कीम, कर्मचारी निधि संगठन स्कीम आदि जैसी किसी अन्य सांविधिक, सामाजिक सुरक्षा स्कीम के दायरे में शामिल लघु और सीमांत किसान।
2. वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लिये विकल्प चुना है।
3. वे किसान जिन्होंने श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा संचालित प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन योजना के लिये विकल्प चुनाव है।
4. वे सभी व्यक्ति जिन्होंने पिछले मूल्यांकन वर्ष में आयकर का भुगतान किया है।
सिवनी जिले में यहाँ करवा सकते है PM Kisan Mandhan Yojana के लिए रजिस्ट्रेशन :
CSC (कॉमन सर्विस सेण्टर सिवनी ) : रेलवे स्टेशन रोड, शुभम टेलिकॉम, सिवनी मध्य प्रदेश