मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की धनोरा विकासखंड का
कुल्हाड़ी से हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास
सिवनी : जिला सिवनी थाना धनौरा का मामला इस प्रकार है कि प्रार्थीया हेमवती बाई, पति रमेश सिंगारे उम्र 55 वर्ष, दिनांक 6/12/2014 को दोपहर में अपने मुख्यालय धनौरा मिटींग में गई थी।
उसका बेटा राजेंद्र व बहु शांति धनौरा गये थे। घर में उसका पति राजेश सिंगारे था। करीब 2.30-3 बजे के बीच उसकी सहायिका वीना पटेल ने उसके बेटे राजेंद्र को फोन कर बताई कि आरोपी प्रदीप उम्र 28 वर्ष, पिता हिम्मत सिंह कवरेती, निवासी थावरी कंचन धनौरा, के साथ तुम्हारे पिता जी रमेश का झगड़ा हो गया है, तुम्हारे पिता के सिर में चोट लगी है और खून निकल रहा है.
उसी समय उसका बेटा राजेंद्र आया और अपने पिता रमेश को मोटरसाइकिल में बिठाकर धनौरा ले गया था, उसके पति के सिर में बाएं तरफ चोंट आई थी, जिससे खून निकल रहा था उसके पति ने अपने बेटे राजेंद्र व बहु शांति को बताया कि आरोपी प्रदीप कवरेती ने उसे जमीन की बात को लेकर सिर में कुल्हाड़ी से मारा है उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थीया हेमवती बाई ने अपने बेटा राजेंद्र के साथ जाकर थाना धनौरा में दर्ज कराई, थाना धनौरा द्वारा अपराध क्रमांक 292/ 14 पंजीबद्ध कर धारा 302, 450 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही की गई, विवेचना उपरांत उक्त धारा के अधीन अभियोग पत्र तैयार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
श्रीमान मोहित दिवान प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश लखनादौन के न्यायालय में विचारण में पाया गया कि आरोपी प्रदीप कवरेती द्वारा मृतक रमेश सिंगारे के साथ जमीन विवाद को लेकर दिनांक 6/12/2014 को करीब 2 बजे थावरी कंचन मंदिर के पास मृतक के घर के पीछे कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई, जिसमें शासन की ओर से A.G.P. श्री k.c. निगम द्वारा पैरवी की गई, एवं अंतिम तर्क नवीन दृष्टांतो का हवाला देते हुए व्यक्त किया गया की आरोपी को धारा 302 भा0द0वि0 के अंतर्गत आजीवन कारावास एवं10,000 रूपयें अर्थदंड, और धारा 450 भा0द0वि0 में 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000 रूपयें के अर्थदंड से दंडित किया गया।।