सिवनी -विगत कुछ माह पूर्व पीड़ित महिला ने आरोपी चंदर सिंह धुर्वे पिता अकल सिंह धुर्वे उम्र 35 साल निवासी ग्राम थावरी कचन थाना धनोरा, के विरुद्ध इस आशय की रिपोर्ट दर्ज है कराई कि चंदर घटना दिनांक को रात्रि करीब 9:00 बजे उसके घर के दरवाजे को लात मारकर अंदर घुसा और पीड़ित महिला से कहने लगा कि वह उससे शादी करेगा तथा बुरी नियत से उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया और जब महिला ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी।
जिसकी रिपोर्ट पर थाना-धनोरा में धारा- 456, 354, 354(क) 294′ 506 भा0द0वि0 के अधीन मामला पंजीबद्घ कर आरोपी को गिरफ्तार कर श्रीमती -ज्योति सिंह टेकाम न्यायिक दण्डधिकारी प्रथम श्रेणी , लखनादौन की न्यायालय में पेश किया था ।
जिस पर शासन की ओर श्रीमति नीना पटेल सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा कड़ा विरोध प्रकट किया जिस पर उपरोक्त माननीय न्यायालय आरोपी कि जमानत आवेदन खारिज कर जेल भेजने का आदेश दिया है ।