सिवनी // मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार दिव्यांग मतदाताओं के शत-प्रतिशत मतदान हेतु सुगम्य पोर्टल बनाया गया है, जिसमें प्रत्येक दिव्यांग मतदाता की जानकारी अपलोड की जानी है| साथ ही दिव्यांग मित्र (स्वंयसेवी) कौन होगा की जानकारी तथा दिव्यांग मतदाता को वाहन की आवश्यकता है तो कौन सा वाहन उपयोग होगा तथा कौन सी स्वंयसेवी संस्था (अशासकीय संस्था) पी.डब्ल्यू.डी. मतदाता को आवश्यक सामग्री देने वाली हैं, का पंजीयन किया जाना है।
सुगम्य पोर्टल पर पंजीयन होने के पश्चात प्रत्येक आर.ओ. के यूजर नेम एवं पासवर्ड से लॉगिन करने पर दिव्यांगजनों, स्वयंसेवी (दिव्यांगमित्र) एवं उपयोग होने वाले वाहन का पास जनरेट होगा जिसे आर.ओ. के हस्ताक्षर कराकर दिव्यांग मतदाताओं को वितरित जाएगा |
दिव्यांग मतदाताओं के शत-प्रतिशत मतदान सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक बी.एल.ओ. को निर्देशित किया गया है कि दिव्यांग मतदाताओं की जानकारी सुगम्य पोर्टल http://mpmlaelection.nic.in:9080/ पर 14 नवंबर तक अनिवार्य रूप से दर्ज करें, साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि सुगम मतदान हेतु दिव्यांग व्यक्तियों को मतदान केन्द्र तक सुविधाजनक रूप से घर से लाने एवं छोड़ने की दृष्टि से यदि वाहन की आवश्यकता हैं तो उसका स्पष्ट उल्लेख किया जाये।