सिवनी, मध्य प्रदेश । वन्यप्राणी के शिकार की नीयत से बिजली करंट लगाने वाले आरोपित की जमानत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना पौते की अदालत ने खारिज कर दिया है। शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अजय कुमार सल्लाम ने कड़ा विरोध किया। इसकी जानकारी मीडिया सेल प्रभारी सैयाम ने दी है।
अरी थाना क्षेत्र के पेंच टाइगर रिजर्व के सरेखा वृत्त की मिर्चीबाड़ी बीट के वन कक्ष क्र आरएफ 174 में 11 मई व 12 मई की दरमियानी रात में वन्यप्राणी के शिकार की नियत से आरोपितों ने सेंटरिंग तार व बांस की खूंटी को सहायता ने विद्युत करंट लगाया था। इसके चपेट में सुबह के समय तेंदूपत्ता तोड़ने गई रामलताबाई जागबिरे फंस गई।
इससे उसकी मौत हो गई। इसके तहत पुलिस व वन विभाग ने अपराध कायम किया। पुलिस ने धारा 304 (क) भादवि अंतर्गत आरोपी आकाश पिता (सरेखा) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपित आकाश ने जमानत के लिए अदालत में आवेदन प्रस्तुत किया था। इस पर दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सपना पौते ने जमानत खारिज करने का आदेश जारी किया है।