सिवनी। महाराष्ट्र के सीमावर्ती जिलों एवं इन्दौर, भोपाल से आए यात्री 07 दिवस के लिए होम क्वारेंटाईन रहें, क्वारेंटाईन का उल्लंघन कर यहां वहां घूमते पाए जाने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर प्रदेश शासन द्वारा जारी आदेशानुसार महाराष्ट्र राज्य की सीमा पर वस्तुओं तथा सेवाओं के परिवहन को छोड़कर यात्रियों के आवागमन का नियमन आवश्यक रूप से किया गया।
जिला प्रशासन द्वारा वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य से आने व जाने वाली समस्त बसों का संचालन बंद कर दिया गया है किंतु महाराष्ट्र राज्य से आने व जाने वाले यात्री अपने निजी परिवहन का उपयोग कर जिले में प्रवेश कर रहे हैं।
वर्तमान समय में दिन प्रतिदिन जिले में बढ़ रहे कोरोना वायरस संक्रमण ( कोविड -19 ) के मरीजों की संख्या को देखते हुए कलेक्टर डॉ. राहुल हरिदास फटिंग द्वारा आने वाले यात्रियों की जांच कार्यवाही को प्रभावी एवं सख्ती से लागू किए जाने हेतु अर्तराज्यीय चैक पोस्ट (खवासा बार्डर) एवं अंतरजिला छिन्दवाड़ा बार्डर पर कोहका चैक पोस्ट पर यात्रियों की जांच हेतु जांच दल गठित कर नियुक्त किया गया है जो आने जाने वाले यात्रियों का रिकॉर्ड संधारण करेंगे।
अर्तराज्यीय चैक पोस्ट (खवासा बार्डर) पर तैनात जांच दल प्रतिदिन महाराष्ट्र राज्य से आने –जाने वाले यात्रियों की सूची अनुविभागीय दण्डाधिकारी कुरई को प्रेषित करेंगे एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जांच दल द्वारा (जिस अनुभाग में यात्री आया है ) उसे 07 दिवस के लिए होम क्वारेंटाईन करवाएंगे।
इसी प्रकार अंतरजिला छिन्दवाड़ा बार्डर कोहका चैक पोस्ट पर तैनात जांच दल प्रतिदिन इन्दौर एवं भोपाल जिले से आने वाले यात्रियों की सूची अनुविभागीय दण्डाधिकारी सिवनी को प्रेषित करेंगे। सम्बंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं जांच दल ( जिस अनुभाग में यात्री आया है ) इन्दौर, भोपाल से आए यात्री को 07 दिवस के लिए होम क्वारेंटाईन कराएंगे।
इसी प्रकार स्थानीय प्रशासन ( नगर पालिका / नगर पंचायत / जनपद पंचायत / ग्राम पंचायत ) को महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती जिलों एवं इन्दौर, भोपाल जिले से आए यात्री 07 दिवस के लिए होम क्वारेंटाईन रहे, यहां वहां घूमते न पाए जाए । होम क्वारेंटाईन किए जा रहे यात्रियों का अभिलेख अनिवार्य रूप से संधारित किए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं।