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कोरोना महामारी: एमपी के चार और जिलों में रविवार को होगा लॉकडाउन, 31 मार्च तक स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद

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भोपाल। मध्यप्रदेश के जिन जिलों में एक दिन में औसतन 20 से ज्यादा कोरोना मरीज मिलेंगे, वहां सिनेमाघर, स्वीमिंग पूल और रेस्टारेंट बंद रहेंगे। रेस्टारेंट में बैठकर खाने की सुविधा नहीं होगी, लेकिन पार्सल सुविधा की अनुमति होगी।

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते एमपी सरकार ने उठाए नए कदम

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने नए कदम उठाए हैं। इसी तरह भोपाल, इंदौर और जबलपुर के साथ अब बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम में भी रविवार केो लॉकडाउन रहेगा। यहां शनिवार रात दस बजे से आवागमन प्रतिबंधित हो जाएगा, जो सोमवार सुबह छह बजे तक जारी रहेगा। इन जिलों में 31 मार्च तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे।

चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने कहा- प्रदेश में तेजी से बढ़ा कोरोना

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कोरोना की स्थिति को लेकर समीक्षा की गई। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में तेजी से कोरोना बढ़ा है। संक्रमण से जनता को बचाने के लिए सरकार अपने स्तर पर कदम उठा रही है।

लॉकडाउन वाले शहरों के लिए निर्देश 

-होली, शबे बारात, ईस्टर आदि त्योहार के सार्वजनिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र नहीं होने दिया जाएगा।

-औद्योगिक इकाइयों के श्रमिक, कर्मचारियों, औद्योगिक कच्चे माल, उत्पाद, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन।

आने-जाने के साथ परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने की छूट रहेगी।

– कोषालय और रजिस्ट्री कार्यालय 28 मार्च को खुले रहेंगे। इस काम में लगे कर्मचारियों के साथ सेवा प्राप्त करने वाले नागरिकों को भी आने-जाने से नहीं रोका जाएगा। जहां साप्ताहिक पॉजिटिव प्रकरण का प्रतिदिन औसत 20 से अधिक हैं।

– शादी समारोह में 50 और शवयात्रा में 20 से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने पर प्रतिबंध रहेगा।

– उठावना कार्यक्रम में 50 से अधिक लोग उपस्थिति नहीं हो सकेंगे।

– जिलों में सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और क्लब पूरी तरह बंद रहेंगे।

– रेस्टोरेंट में बैठाकर खाना नहीं खिलाया जाएगा। हालांकि, यहां से भोजन पैक करवाकर ले जाया जा सकेगा।

कई निर्णय लेने का अधिकार आपदा प्रबंधन समूह को दिया

अपर मुख्य सचिव गृह डॉ.राजेश राजौरा ने सभी कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक करके कोरोना संक्रमण की रोकथाम की दिशा में कदम उठाएं। समूह धार्मिक स्थानों को बंद करने का निर्णय ले सकते हैं। जिन शहरों में रविवार को लॉकडाउन का निर्णय हुआ है वहां यह शनिवार रात दस की जगह आठ बजे से प्रभावी करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। यह प्रतिबंध दवा, राशन और खानपान की दुकान पर लागू नहीं होगा।

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खबर सत्ता डेस्क, कार्यालय संवाददाता

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