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आरोपी को हुई सजा

By: SHUBHAM SHARMA

On: Saturday, January 12, 2019 8:20 PM

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सिवनी-जिला सिवनी के तहसील केवलारी का यह मामला वर्ष 2013 का है प्रार्थी शिवराम यादव ने थाना केवलारी में उपस्थित होकर इस बात की रिपोर्ट लिखाया कि वह ग्राम जामुन- पानी में रहता है और खेती किसानी का काम करता है उसी दिनांक को वह केवलारी किसी काम से आया था उसके परीचित ओम चंदेल ने दूरभाष पर सूचना दिया कि उसका भाई अंतराम यादव का किसी अज्ञात वाहन के चालक ने टक्कर मार दिया है जो बगलई के पास रोड पर पड़ा है । उसके द्वारा अपने भाई को उठाकर ऊगली अस्पताल में इलाज हेतु पहुँचाया है , जिसको दाहिने पैर पर चोट है ।

जिस पर पुलिस ने थाने के अपराध क्रमांक 49 / 13 पर धारा- 279, 337 भा0द0वी0 का मामला दर्ज कर अन्वेषण में आरोपी जगन्नाथ चंदेल पिता मोहनलाल चंदेल निवासी मरका वाडा थाना -तहसील केवलारी के द्वारा घटना के समय ट्रेक्टर क्रमांक M P-22-AA /4784 को तेजी एवं लापरवाही से चलाकर अंतराम को टक्कर मारना पाया था जिसके विरुद्ध चालान धारा-338 भा0द0वी0 को बढ़ाकर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया था जिस पर जिला सिवनी के न्यायाधीश श्रीमान रुपेंद्र सिंह मंडावी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की न्यायालय में सुनवाई की गई जिसमें शासन की ओर से श्रीमती- शीतल सरेयाम , सहायक जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा गवाह एवं सबूतों को पेश कर आरोपी के द्वारा अपराध करना सिद्ध कराया ।

जिस पर माननीय न्यायालय ने आरोपी जगन्नाथ चंदेल को धारा 279भा0द0वी0 में न्यायालय उठने तक की सजा तथा धारा 338 में ₹1000 से दंडित करने का निर्णय सुनाया है। ।

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