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सिवनी 5 मार्च 18/ कलेक्टर द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी बरघाट श्री संतोष कुमार उईके पर लोक सेवा गारंटी अधिनियम अंतर्गत अधिसूचित श्रम विभाग की सेवा अंतर्गत निर्माण श्रमिकों के पंजीयन आवेदनों को समय-सीमा में निराकरा न करने पर 10250 रूपये अर्थदंड आरोपित करने के निर्देश दिये। यह अर्थदंड मुख्य नगरपालिका अधिकारी बरघाट श्री संतोष कुमार उइके पर कुल 13 समय सीमा से बाह्र आवेदनों पर विलम्ब से निराकरण करते हुए आवेदकों को सेवाओं से वंचित रखे जाने का दोषी पाते हुए म.प्र. लोक सेवा गारंटी की धारा 7 (1)(क) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत आरोपित किये गये है।