सिवनी- बिना डायवर्सन कराये कालोनी निर्माण करने पर एस.डी.एम. ने 2 बिल्डर्स पर साढ़े 8 लाख का जुर्माना लगाया। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिवनी हर्ष सिंह द्वारा राजस्व न्यायालय पंजीकृत प्रकरण जिसमें मेसर्स मातृश्री बिल्डर्स एवं पंजीकृत पार्टनर आशीष अग्रवाल एवं नवनीत अग्रवाल निवासी एकता कालोनी पर 8 लाख 76 हजार 700 रूपये का जुर्माना आरोपित किया है। यह जुर्माना मेसर्स मातृश्री बिल्डर्स द्वारा तहसील सिवनी के ग्राम डोरली छतरपुर में कुल 3.2 हेक्टेयर भूमि में बिना व्यपवर्तन कराये कालोनी में बाउन्ड्री वाल गार्डन एवं पक्की नालियां निर्माण किये जाने के कारण बाजार मूल्य के 20 प्रतिशत का अर्थदंड आरोपित किया गया।