सिवनी विधि महाविद्यालय के लिये रास्ते हुये साफ, याचिका वापसी हेतु लगा आवेदन
सिवनी । शासकीय विधि महाविद्यालय के लिये सिवनी नगर में चयनित किये गये स्थान को लेकर पूर्व में पालक शिक्षक संघ उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी की अध्यक्ष के द्वारा आपत्ति दर्ज कराते हुये माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की गई थी। उक्त याचिका वापस लिये जाने संबंधी जानकारी सामने आयी है, जहाँ यह कयास लगाये जा रहे हैं कि अब शासकीय विधि महाविद्यालय निर्माण के लिये रास्ते सुलभ हो जायेंगे।
ज्ञात हो कि उत्कृष्ट विद्यालय सिवनी के समीप विधि महाविद्यालय बनाये जाने हेतु स्थल का चयन किया गया था, जहाँ उत्कृष्ट विद्यालय के ही प्रबंधन से जुड़े कुछ लोगों को इस बात से आपत्ति थी कि समीप में पड़ी शासकीय भूमि में विधि महाविद्यालय बन जाने से उत्कृष्ट विद्यालय प्रभावित होगा। ज्ञात हो कि विधि महाविद्यालय के लिये पूर्व में लगभग 6.5 करोड़ रूपये का आवंटन सिवनी पीजी कॉलेज को प्राप्त हुआ था, लेकिन स्थल चयन के विवाद को देखते हुये तथा समय पर निर्माण कार्य प्रारंभ न होने की स्थिति में उक्त राशि शासन द्वारा वापस ले ली गई।
ज्ञात हो कि अनीता डहरवाल ग्राम पीपरवानी विकासखण्ड कुरई निवासी के द्वारा यह याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की गई थी, जहाँ पूर्व में माननीय न्यायालय के आदेश पर शासकीय विधि महाविद्यालय बनाये जाने के संबंध में स्थगन जारी किया गया था। अब सिवनी के विकास की दृष्टि से उक्त याचिकाकर्ता ने अपनी आपत्ति वापस लेते हुये अपने अधिवक्ता राहुल त्रिपाठी के माध्यम से माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया है।
वापस मिल सकता है आवंटन : सूत्रों की मानें तो इस आपत्ति के हटने के बाद शासकीय विधि महाविद्यालय की इमारत निर्माण हेतु लैप्स हो चुका आवंटन पुन: वापस मिल सकता है।