सिवनी कलेक्टर के अभिमत के बाद होगी कार्रवाई, शासकीय जमीन में हुआ था संशोधन

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सिवनी कलेक्टर के अभिमत के बाद होगी कार्रवाई, शासकीय जमीन में हुआ था संशोधन

Seoni, Barghat News: धारा 115 के तहत की गई है कार्रवाई की मांग, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरघाट के न्यायालय में धारा 115 के तहत प्रकरण दर्ज मामले में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बरघाट के द्वारा उपरोक्त प्रकरण जिला कलेक्टर सिवनी को अभिमत के लिए प्रेषित किया गया है। ऐसी स्थिति में धारा 115 के तहत जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन प्रदान किए जाने के बाद बहुत जल्द शासकीय जमीन के निजी तौर पर संशोधन मामले में बड़ी कार्रवाई सामने आ सकती है।

उल्लेखनीय है कि आवेदक संतोष शुक्ला के धारनाकला प. ह. न. 39 राजस्व नि. म. व तहसील बरघाट के द्वारा आवेदित शासकीय भूमि खसरा न. 596/960/1 रकबा 0.57 हे0 स्थित भूमि जो मौजा ग्राम धारनाकला में स्थित है, का सीमांकन दुरुस्त किए जाने हेतु जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें न्यायालय में प्रकरण प्रारंभ भी किया गया।

प्रकरण दर्ज हेतु पूर्व से ही प्रयास

उल्लेखनीय है कि राजस्व प्रकरण कृ./50/अ-6/1990-91 आदेश दिनांक 14.10.1991 के अनुसार संशोधित होकर शासकीय भूमि 0.59 हे. के स्थान पर 0.57 हे. दर्ज कर 0.02 हे. की कमी की गई है। रिकॉर्ड के आधार पर रकबा दुरुस्त कर शासकीय भूमि के रकबे में वर्ष 1991 के पूर्व की स्थिति के अनुसार 0.59 हे. भूमि दर्ज किया जाकर अनावेदक गणों के नाम से मूल खसरा न. 596/960 के हुए पांच बंटाकों को निरस्त करते हुए संपूर्ण भूमि को मूल खसरा में सम्मिलित किया जाकर आदेश दिनांक 14.10.1991 में हुई त्रुटि को दुरुस्त किया जाकर राजस्व अभिलेख दुरुस्त किया जाना न्याय संगत है, के तहत आवेदक द्वारा कार्रवाई की मांग अनुविभागीय न्यायालय बरघाट में रखी गई है।

करोड़ों रुपये मूल्य की है संशोधित शासकीय जमीन

यहां यह बताना भी लाजमी है कि संशोधित भूमि आज की स्थिति में करोड़ों रुपये मूल्य की है तथा उपरोक्त संशोधित भूमि को लेकर शासकीय जमीन पर पचास से अधिक कमरों का निर्माण सुगम काम्प्लेक्स के रूप में हो सकता है तथा बेरोजगार युवकों के रोजगार के अवसर भी प्रशस्त हो सकते हैं। किन्तु आज की स्थिति में कुछ भूमाफियाओं ने शासकीय जमीन को रोड के किनारे तक अपने कब्जे में लेकर रखे हुए हैं तथा शासकीय जमीन का खुलेआम दोहन कर रहे हैं।

सीमांकन में पटवारी ने दी रिपोर्ट

उल्लेखनीय है कि आवेदक के आवेदन पर हल्का पटवारी के द्वारा भूमि का सीमांकन करते हुए भी तहसीलदार बरघाट को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए भूमि में अवैध कब्जा तथा अवैध रूप से भूमि का विक्रय किया जाना भी पाया गया। मिशल बंदोबस्त क्रमांक 291 वर्ष 1988-89 के अभिलेखों में खसरा नंबर 960 रकबा 0.59 हे. भूमि जनपद सभा सिवनी के नाम से दर्ज है। इस प्रकार मिशल बंदोबस्त एवं वर्तमान खसरा की तुलना पर उक्त भूमि का मेन रोड से लगा कीमती हिस्सा 0.02 हे. रकबा कम होना भी पाया गया है।

जनपद पंचायत बरघाट के नाम पर दर्ज होगी जमीन

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में यह भूमि राजस्व रिकॉर्ड में जनपद सभा सिवनी के नाम पर दर्ज है, किन्तु बहुत जल्द सूत्रों की मानें तो जिला प्रशासन के निर्देश के बाद धारनाकला मेन रोड में स्थित भूमि जनपद पंचायत बरघाट के नाम पर दर्ज होगी तथा उपरोक्त भूमि पर जनपद पंचायत बरघाट के द्वारा पूर्व में भी सुगम काम्प्लेक्स निर्माण का प्रयास किया गया था, किन्तु भूमि सिवनी जनपद सभा के नाम से दर्ज होने के कारण सुगम कांप्लेक्स का सपना अधूरा ही रह गया था। भूमि जनपद पंचायत बरघाट के नाम पर दर्ज होने के पश्चात वर्तमान जनपद पंचायत बरघाट की टीम इस कीमती भूमि की क्या रूपरेखा तैयार करती है, आने वाला समय ही बताएगा।

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Shubham Sharma – Indian Journalist & Media Personality | Shubham Sharma is a renowned Indian journalist and media personality. He is the Director of Khabar Arena Media & Network Pvt. Ltd. and the Founder of Khabar Satta, a leading news website established in 2017. With extensive experience in digital journalism, he has made a significant impact in the Indian media industry.
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