सिवनी – जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर श्री गोपालचंद डाड द्वारा जिले के 7 आदतन अपराधियों को सिवनी सहित समीपवर्ती जिलों की राजस्व सीमा क्रमश: छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर, बालाघाट एवं मंडला की सीमा से एक वर्ष की कालावधि हेतु निष्कासित कर दिया है। पुलिस अधीक्षक सिवनी के प्रतिवेदन के आधार पर निष्कासित किये गये अनावेदक क्रमश: संतकुमार यादव उम्र 32 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 2 लखनादौन को आपराधिक गतिविधियों में लिप्त पाये जाने से कुल 13 अपराधिक प्रकरण दर्ज होने से, अनावेदक राजू पिता तिज्जू प्रजापति निवासी पीपरडाही लखनादौन को नाबालिक बालिका के साथ बालात्संग कृत्य में लिप्त पाये जाने पर, अनावेदक भोला साहू उम्र 52 वर्ष निवासी गरठिया थाना बंडोल जिला सिवनी को वर्ष 1992 से लगातार अवैध रूप से गांजा, अवैध हथियार रखने, सट्टा पट्टी लिखने पर दर्ज कुल 12 आपराधिक प्रकरणों के आधार,अनावेदक अखलेश डहेरिया उम्र 29 वर्ष ग्राम खरेली को नाबालिक बालिका से देह व्यापार कराने का दोषी पाते हुए, अनावेदक कमलेश सेन उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम पुरवाहाल लखनादौन को हिंसात्मक, गुंडा गर्दी, गाली गलौच, अवैध हथियार को रखने को लेकर कुल 29 आपराधिक प्रकरणों के आधार पर, जितेश ठाकुर उम्र 28 वर्ष जनता नगर डोरली छतरपुर थाना डूंडासिवनी को झगड़ा, मारपीट, छेड़छाड़, अवैध शराब जैसे संगीत आरोपों के 13 आपराधिक प्रकरणों में लिप्त पाये जाने पर जिला दंडाधिकारी द्वारा इन सातों अपराधिक प्रवृत्ति के अनावेदकों को जिले की शांति एवं सुरक्षा के प्रतिकूल मानते हुए जिला दंडाधिकारी द्वारा जिला बदर के आदेश दिये गये। उक्त अवधि में इन सातों अपराधियों का प्रवेश पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत कार्यवाही की जायेगी। प्रचलित न्यायालयीन प्रकरणों की पेशियों में उपस्थित होने की छूट रहेगी।
7 आदतन अपराधी जिला बदर
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