भोपाल-भारत सरकार के निर्देशानुसार दिनांक 01/09/2018 से सभी नए दोपहिया वाहनों में 5 वर्ष का इंश्योरेंस एवं सभी फोरव्हीलर के लिए वर्ष का इंश्योरेंस अनिवार्य कर दिया गया है।
शासन की रिपोर्ट के मुताबिक 70 प्रतिशत दोपहिया मालिक एक वर्ष के बाद एवं 60 प्रतिशत कार मालिक तीन वर्ष के बाद कभी दोबारा इंश्योरेंस नहीं करवाते, और जब वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते है तो वाहनों का बीमा नहीं होता है।
एक सर्वे के मुताबिक भारत में इस समय 63 प्रतिशत वाहन बिना बीमा के दौड़ रहे है, इसी आशंका के चलते सरकार ने 01/09/2018 से यह नियम लागू करने का फैसला किया है।